CAA को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर जल्द सुनवाई करने से फिलहाल SC ने किया इन्कार

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सुप्रीम कोर्ट ने कहा, सबरीमाला मंदिर मामले में महिला अधिकार बनाम धार्मिक परंपरा मामले की सुनवाई के बाद (सीएए) को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई होगी।

सुप्रीम कोर्ट ने नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) को चुनौती देने वाली याचिकाओं की सुनवाई जल्द करने की मांग गुरुवार को ठुकरा दी। कुछ याचिकाकर्ताओं की ओर से वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने मामले का मुख्य न्यायाधीश शरद अरविंद बोबडे की अध्यक्षता वाली खंडपीठ के समक्ष विशेष उल्लेख किया।
उन्होंने नागरिकता कानून को चुनौती देने वाली याचिका पर जल्दी सुनवाई के लिए तारीख मुकर्रर करने का अनुरोध किया। इस बारे में सुप्रीम कोर्ट ने कहा, ‘‘सबरीमाला मंदिर  मामले में महिला अधिकार बनाम धार्मिक परंपरा मामले की सुनवाई के बाद इस याचिका पर सुनवाई होगी। इसलिए आप होली की छुट्टी के बाद फिर तारीख तय करने का निवेदन करें।’’ अटॉर्नी जनरल के के वेणुगोपाल ने न्यायालय को बताया कि केंद्र सरकार अगले सप्ताह अपना जवाब दाखिल कर देगी।

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बता दें कि सीएए को चुनौती देने वाली 150 से अधिक याचिकाएं सुनवाई के लिए लंबित हैं। सभी याचिकाओं पर केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को  कहा कि वह सबरीमाला मामले में दलीलें पूरी होने के बाद सीएए को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई करेगा। 

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