सुप्रीम कोर्ट ने असली शिवसेना (Shivsena) के रूप में मान्यता देने और पार्टी का चुनाव चिह्न तीर-कमान आवंटित करने संबंधी एकनाथ शिंदे की याचिका की सुनवाई पर आगे बढ़ने के लिए मंगलवार को निर्वाचन आयोग (Election Commission) को अनुमति दे दी।
जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली संविधान पीठ ने उद्धव ठाकरे नीत खेमे की याचिका खारिज कर दी, जिन्होंने शिंदे खेमे के ‘मूल’ शिवसेना होने के दावे पर फैसला करने से आयोग को रोकने का अनुरोध किया था।संविधान पीठ ने कहा, ‘‘हम निर्देश देते हैं कि निर्वाचन आयोग (EC) के समक्ष कार्यवाही पर कोई रोक नहीं होगी।’’ पीठ में न्यायमूर्ति कृष्ण मुरारी, हिमा कोहली, पी एस नरसिम्हा और एम आर शाह भी शामिल थे।
गौरतलब है कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने उद्धव ठाकरे नीत शिवसेना से बगावत कर दावा किया था कि उनका खेमा असली शिवसेना है। पार्टी के कई विधायकों और सांसदों का शिंदे को समर्थन प्राप्त है। उन्होंने उद्धव ठाकरे पर कई गंभीर आरोप लगाते हुए यह कदम उठाया था।


Download Android App
Download iOS App



