सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी (BJP Leader Subramanian Swamy) की याचिका पर सोमवार को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) और केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) को नोटिस जारी किया है। याचिका में बीजेपी नेता ने बैंक लोन धोखाधड़ी मामलों में RBI के नामित निदेशक की भूमिका की CBI जांच की मांग की है।
सुब्रमण्यम स्वामी ने सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका में कहा है कि आरबीआई के उन अधिकारियों की भूमिका की सीबीआई द्वारा जांच की जानी चाहिए, जो अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने में विफल रहे है। इसके साथ ही बैंक लोन धोखाधड़ी के साथ उनकी मिलीभगत की भूमिका की भी जांच होनी चाहिए।
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याचिका में कहा गया है कि लोन धोखाधड़ी से जुड़े ऐसे कई मामलों की जांच लंबित है। याचिका में दोहराया गया है कि ऐसे सभी लोन को बैंकों के बोर्ड में आरबीआई के अधिकारियों द्वारा अप्रूव किया जाता है और इसलिए RBI के अधिकारियों को इन बड़ी मात्रा वाले लोन को मंजूरी देने के लिए जांच की जानी चाहिए।
बीजेपी नेता ने कहा कि बैंक RBI के अधिकारियों की मंजूरी के बिना इस तरह के बड़ी मात्रा वाले लोन का वितरण नहीं कर सकते हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि वे स्पष्ट रूप से सक्रिय मिलीभगत कर रहे हैं और अपने वैधानिक कर्तव्यों का गंभीर उल्लंघन कर रहे हैं।


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