कोरोना वायरस महामारी से निपटने के लिए उठाए गए कदमों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार की सराहना की है।कोर्ट ने कहा कोरोना से जान गंवाने वालों के परिजनों को मुआवजे के तौर पर 50 हजार रुपए देने के फैसले पर खुशी जाहिर करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आज हम बहुत खुश हैं और भारत ने जो किया है, ऐसा किसी अन्य देश ने नहीं किया होगा। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार की इस फैसले पर विचार किया और अपना फैसला सुरक्षित रख लिया। अब इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट 4 अक्टूबर फैसला सुनाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, ‘आज हम काफी ज्यादा खुश हैं। हम इसलिए खुश हैं, क्योंकि जिन लोगों ने महामारी की पीड़ा झेली है, यह फैसला उनके आंसुओं को पोंछने वाला है।’ इस दौरान सॉलिसिटर जनरल ने कहा, ‘हम नुकसान की पूरी भरपाई नहीं कर सकते, लेकिन पीड़ित लोगों के लिए कुछ तो कर सकते हैं।
दरअसल, केंद्र सरकार ने बुधवार यानी 22 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट को बताया कि कोरोना से मौत पर परिवार को 50 हजार रुपये का मुआवजा दिया जाएगा। केंद्र ने स्पष्ट किया था कि यह मुआवजा राज्य सरकार की ओर से दिया जाएगा और इसमें वो लोग भी शामिल होंगे, जो कोरोना की लड़ाई में किसी न किसी तरह से जुड़े थे। ’ आपको बता दें की सुप्रीम कोर्ट में मुआवजे की राशि को लेकर कई याचिकाएं दायर की गई हैं। विभिन्न याचिकाओं पर सुनवाई कर रहे सुप्रीम कोर्ट के समक्ष केंद्र सरकार ने पहले ही कह दिया था कि वह कोरोना से होने वाली हर मौत पर परिजन को चार-चार लाख रुपये का मुआवजा नहीं दे सकती है। हालांकि, कोर्ट ने भी सरकार की इस बात पर सहमति जताई थी और बीच का रास्ता निकालने को कहा था।
बता दें कि देश में अब तक कोरोना से 3.98 लाख लोग जान गंवा चुके हैं। सरकार के हलफनामे के बाद अदालत ने कहा कि यह रिकॉर्ड हलफनामे ले रहा है और 4 अक्टूबर को फैसला सुनाएगा।


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