सिख दंगों के आरोपी सज्जन कुमार को सुप्रीम कोर्ट से झटका, खारिज हुई जमानत याचिका - Latest News In Hindi, Breaking News In Hindi, ताजा ख़बरें, Daily News In Hindi

सिख दंगों के आरोपी सज्जन कुमार को सुप्रीम कोर्ट से झटका, खारिज हुई जमानत याचिका

सज्जन कुमार के वकील ने बताया है कि वह मेदांता में अपना इलाज करवाना चाहते है, वह कस्टडी में रह कर अपना इलाज करवा सकते है। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सज्जन कुमार अकेले ऐसे बीमार नहीं है, जिन्हें स्पेशल ट्रीटमेंट दिया जाए।

1984 सिख दंगो के आरोप में उम्रकैद की सजा काट रहे कांग्रेस नेता सज्जन कुमार को सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा है। कोर्ट ने सज्जन कुमार की जमानत याचिका को आज खारिज कर दिया है। कोर्ट ने मेडिकल ग्राउंड के आधार पर आरोपी कांग्रेस नेता को जमानत देने से इनकार कर दिया।
मेडिकल रिपोर्ट में कहा कि सज्जन कुमार का स्वास्थ्य स्थिर है। उनका इलाज चल रहा है और वो ठीक हो रहे हैं। सीबीआई ने कहा कि सज्जन कुमार के वकील ने बताया है कि वह मेदांता में अपना इलाज करवाना चाहते है, वह कस्टडी में रह कर अपना इलाज करवा सकते  है। 
इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सज्जन कुमार अकेले ऐसे बीमार नहीं है, जिन्हें स्पेशल ट्रीटमेंट दिया जाए। कोर्ट ने कहा कि सज्जन कुमार को गंभीर अपराध में दोषी करार दिया गया है। वह जेल में डॉक्टरों कें देखरेख में अपना इलाज करवा सकते हैं।

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बता दें कि सज्जन कुमार ने मेडिकल आधार पर अंतरिम जमानत मांगी थी, जिसे आज कोर्ट ने खारिज कर दिया। गौरतलब है कि साल 1984 में तत्‍कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या के बाद देशभर में सिखों के खिलाफ हिंसा भड़की थी। 
दिल्ली में हुए दंगों को लेकर दिसंबर 2018 में दिल्ली हाईकोर्ट ने सज्जन कुमार को उम्रकैद की सजा सुनाई थी जिसके बाद से वह जेल में हैं। दिल्ली हाईकोर्ट ने साल 2013 में निचली अदालत की तरफ से दिए गए एक फैसले को पलट दिया था। इस मामले में निचली अदालत ने सज्जन कुमार को बरी कर दिया था।

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