अब्दुल्ला आजम को इलाहाबाद हाईकोर्ट से झटका, दो याचिकाएं हुई खारिज

Summary :

इलाहाबाद हाईकोर्ट से समाजवादी पार्टी (सपा) के नेता और पूर्व विधायक आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम खान को करारा झटका लगा। हाईकोर्ट ने अब्दुल्ला आजम खान की याचिकाओं को खारिज कर दिया। अब्दुल्ला आजम खान ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में दो याचिकाएं दाखिल की थीं। पहला मामला उनके फर्जी पासपोर्ट से जुड़ा है तो दूसरा मामला दो पैन कार्ड बनवाने से। इन मामलों में अब्दुल्ला आजम ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया और रामपुर एमपी-एमएलए कोर्ट में चल रहे ट्रायल में संपूर्ण कार्यवाही को रद्द करने की मांग की। अब्दुल्ला आजम की दोनों याचिकाएं खारिज पक्षों को सुनने के बाद इलाहाबाद…

इलाहाबाद हाईकोर्ट से समाजवादी पार्टी (सपा) के नेता और पूर्व विधायक आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम खान को करारा झटका लगा। हाईकोर्ट ने अब्दुल्ला आजम खान की याचिकाओं को खारिज कर दिया। अब्दुल्ला आजम खान ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में दो याचिकाएं दाखिल की थीं। पहला मामला उनके फर्जी पासपोर्ट से जुड़ा है तो दूसरा मामला दो पैन कार्ड बनवाने से। इन मामलों में अब्दुल्ला आजम ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया और रामपुर एमपी-एमएलए कोर्ट में चल रहे ट्रायल में संपूर्ण कार्यवाही को रद्द करने की मांग की।

अब्दुल्ला आजम की दोनों याचिकाएं खारिज

पक्षों को सुनने के बाद इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक जुलाई 2025 को दो याचिकाओं में अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। जस्टिस समीर जैन की सिंगल बेंच ने बुधवार को फैसला सुनाते हुए अब्दुल्ला आजम खान की दोनों याचिकाएं खारिज कर दीं। याचिकाएं खारिज किए जाने के बाद अब एमपी-एमएलए कोर्ट, रामपुर में दोनों मामलों का ट्रायल जारी रहेगा।

इन मामलों में जेल में है अब्दुल्ला आजम

इलाहाबाद हाईकोर्ट के वकील शरद शर्मा ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि यह मामला अब्दुल्ला आजम खान के फर्जी पासपोर्ट और दो पैन कार्ड बनवाने से जुड़ा हुआ है। हाईकोर्ट में दो याचिकाएं दाखिल हुई थीं। 1 जुलाई 2025 को जस्टिस समीर जैन की बेंच ने इस मामले की सुनवाई की और फैसला सुरक्षित रखा था। अदालत ने उनकी दोनों याचिकाएं निरस्त कर दीं।

Rahul Kumar Rawat