योगी सरकार का गैंगस्‍टर अधिनियम के तहत एक्शन, पूर्व विधायक की करोड़ों की संपत्ति जब्‍त

Summary :

बलरामपुर जिले के उतरौला क्षेत्र के पूर्व विधायक आरिफ अनवर हाशमी की चार लग्जरी गाड़ियों सहित करीब 50 करोड़ रूपये से अधिक की चल-अचल सम्पत्ति गैंगस्टर अधिनियम के तहत शुक्रवार को जब्त किया गया।

बलरामपुर जिले के उतरौला क्षेत्र के पूर्व विधायक आरिफ अनवर हाशमी की चार लग्जरी गाड़ियों सहित करीब 50 करोड़ रूपये से अधिक की चल-अचल सम्पत्ति गैंगस्टर अधिनियम के तहत शुक्रवार को जब्त किया गया। पुलिस अधीक्षक हेमंत कुटियाल ने शुक्रवार को बताया कि गैंगस्टर अधिनियम के तहत आरिफ अनवर हाशमी की करीब 50 करोड़ की चल-अचल सम्पत्तियो को जब्त करने की कार्रवाई की गई। 
उन्होने बताया कि जब्‍त की गई सम्पत्तियों में एजी हाशमी डिग्री कॉलेज (उतरौला), नेशनल महाविद्यालय (रेहरा बाजार), नेशनल मार्डन इंटर कालेज, एजी हाशमी इंटर कॉलेज सादुल्ला नगर की संपत्ति शामिल हैं, जिनकी कीमत करीब 50 करोड़ रूपये से अधिक है। 
कुटियाल ने बताया कि इस दौरान चार लग्जरी गाड़ियों को भी जब्त किया गया है जिसकी कीमत 65 लाख से अधिक है। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि आरिफ अनवर हाशमी पर बीस आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं जिनमें सरकारी और अन्य व्यक्तियों की ज़मीन कब्ज़ा करने का आरोप शामिल है। 
उन्होंने बताया कि इसी वर्ष हाशमी के पुराने अपराधों की फाइल खोली गई, इसके अतिरिक्त गैंगेस्टर अधिनियम के तहत अभियोग पंजीकृत किया गया है जिसके तहत जिलाधिकारी ने चिह्नित संपत्तियों को जब्त करने की कार्रवाई का आदेश दिया है। 
उन्होंने बताया कि आरिफ अनवर हाशमी की अवैध तरीके से अर्जित संपत्तियों के आंशिक हिस्से को जब्त किया गया है जिन्हें चिह्नित किया गया था और आगे भी पुलिस और प्रशासन सख्‍त कार्रवाई करेगी। 
उल्लेखनीय है कि गैंगस्‍टर अधिनियम के तहत अवैध संपत्तियों को जब्‍त करने का अधिकार जिलाधिकारी को है। उतरौला विधानसभा क्षेत्र से लगातार दो बार विधायक रह चुके आरिफ अनवर हाशमी पिछले कई महीनों से जिला कारागार मे बंद हैं। 

Ujjwal Jain