मेरठ के स्नेक बाईट मर्डर मामले में पत्नी व प्रेमी दोषी करार,16 तारीख सुनाई जाएगी सजा

Summary :

मेरठ में चर्चित स्नेक बाईट मर्डर मामले में अदालत ने फैसला सुना दिया है। अपर सत्र न्यायाधीश ने मृतक की पत्नी और उसके प्रेमी को दोषी घोषित कर दिया गया है। दोनों दोषियों की सजा 16 तारीख को सुनाई जाएगी।

Meerut snake bite murder case update

Meerut snake bite murder case update : मेरठ के चर्चित स्नेक बाईट मर्डर मामले में अमित उर्फ मिक्की कश्यप की 13 अप्रैल 2025 को हुई मौत हुई थी। अब इस मामले में अदालत ने उनकी पत्नी रविता और उसके प्रेमी अमरदीप को हत्या करने की साजिश में दोषी घोषित कर दिया है।

जानकारी के लिए बता दें दोनों ने मिलकर अमित का मुंह, नाक और गला दबाकर उसकी जान ली थी। इसके बाद घटना को सर्पदंश का रूप देने के लिए शव के पास जिंदा सांप रख दिया गया था। अपर सत्र न्यायाधीश जयवीर सिंह नागर (एडीजे-12) की अदालत ने दोनों को दोषी माना है। अब सजा पर फैसला 16 तारीख को सुनाया जाएगा।

पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने खोला सच

पुलिस ने बताया की अमित का शव 13 अप्रैल 2025 की सुबह को उसके बिस्तर पर मिला साथ ही उसके बिस्तर के नीचे जींद सांप दबा हुआ मिला था। अमित के शरीर पर सांप के 10 बार डसने के निशान था। वहीं अमित की पत्नी रविता ने इसे सर्पदंश से हुई मौत बताया था।

हालांकि पोस्टमार्टरम रिपोर्ट में अमित के मौत का सच साफ तोर से सामने आया है। अमित की मौत सांप के काटने से नहीं हुई थी, बल्कि उसकी मौत मुंह-नाक दबाकर दम घुटने से हुई थी। अत्यधिक दबाव के कारण गर्दन की ह्योइड बोन और थायरॉइड कार्टिलेज टूट गई थी।

1000 रुपये में खरीदा था सांप

पुलिस की जांच में सामने आया था कि अमित की हत्या को दुर्घटना का रूप देने के लिए अमित की पत्नी रविता और उसके प्रेमी अमरदीप ने एक सपेरे से जागरण के नाम पर 1000 रुपये में सांप खरीदा था। अदालत ने सपेरे की गवाही और मेडिकल साक्ष्यों को अहम मानते हुए दोनों को आरोपी घोषित कर दिया है।

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Rohit Singh

रोहित सिंह पिछले 5 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। राजनीति, समाज, अंतर्राष्ट्रीय, अपराध और शैक्षणिक लेख लिखने में दिलचस्पी रखते हैं। दिल्ली विश्वविद्यालय से पोलिटिकल साइंस में ग्रेजुएशन और जामिया मिलिया इस्लामिया से पत्रकारिता की पढ़ाई पूरी की है। वर्तमान में पंजाब केसरी दिल्ली में हिन्दी सब-एडिटर के तौर पर काम कर रहे हैं।