ऐसे में कई बार लोग सीट न मिलने की वजह से फर्श पर बैठ जाते हैंमेट्रो किसी भी शहर की लाइफलाइन की तरह होती है. आमतौर पर मेट्रो में बहुत भीड़ होती है
ऐसे में कई बार लोग सीट न मिलने की वजह से फर्श पर बैठ जाते हैं
मेट्रो में फर्श पर बैठना दंडनीय अपराध है और इसके लिए सजा भी हो सकती है

मेट्रो में फर्श पर बैठने पर 200 रुपये का जुर्माना लगाया जा सकता है
यह जुर्माना दिल्ली मेट्रो रेलवे एक्ट 2002 की धारा 59 के तहत लगाया जाता है
इसके अलावा मेट्रो के अंदर थूकने पर 200 रुपये का जुर्माना लगाया जा सकता है

मेट्रो में झगड़ा करने और यात्रा रद्द करने पर 200 रुपये का जुर्माना लगाया जाता है
बिना टिकट या बिना पास के यात्रा करने पर 50 रुपये से अधिक का जुर्माना लगाया जाता है
अगर कोई पुरुष महिला डिब्बे में यात्रा करता है तो उस पर 250 रुपये का जुर्माना लगाया जाता है



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