पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) के दो अरब डॉलर के धोखाधड़ी मामले में मुख्य आरोपी नीरव मोदी ने बृहस्पतिवार को एक विशेष अदालत से अनुरोध किया कि वह उसे भगोड़ा आर्थिक अपराधी घोषित करने की मांग करने वाली याचिका को खारिज कर दें।
जुलाई 2018 में केंद्रीय एजेंसी ने भगोड़ा आर्थिक अपराधी (एफईओ) अधिनियम के तहत मोदी को भगोड़ा आर्थिक अपराधी घोषित करने के लिए आवेदन दायर किया था।
मोदी के वकीलों ने विशेष न्यायाधीश वीसी बारडे के समक्ष किए गए आवेदन में दावा किया कि ईडी एफईओ अधिनियम के तहत उपचार के अनुरोध के लिए धन शोधन रोकथाम अधिनियम के तहत दर्ज साक्ष्य और बयानों पर भरोसा कर रही है।
उन्होंने कहा कि एफईओ अधिनियम के तहत इसकी अनुमति नहीं है।
एक अलग अर्जी में, मोदी ने दावा किया कि उसकी संपत्ति जब्त करने के लिए ईडी द्वारा दायर की गई याचिका भी एफईओ अधिनियम के अनुरूप नहीं है।
इस तरह की याचिकाएं मोदी के मामा मेहुल चोकसी की ओर से भी दायर की गई हैं, जो इस मामले में दूसरा आरोपी है।


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