राजस्थान के प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष एवं शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा है कि किसानों के हित में राज्य सरकार द्वारा विधानसभा में कानून पास किए जाने के बाद अब किसानों की उपज न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) दर से कम पर किया गया कोई भी समझौता वैध नहीं होगा।
डोटासरा ने सोशल मीडिया के जरिए आज कहा कि केंद्र की मोदी सरकार द्वारा अपने पूंजीपति दोस्तों को फायदा पहुंचाने के उद्देश्य से लाए तीन कानूनों से प्रदेश के किसानों को बचाने के लिए राजस्थान सरकार ने विधानसभा में सोमवार को तीन कानून पास किए हैं और अब एमएसपी से कम दर पर किया गया कोई समझौता वैध नहीं होगा।
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उन्होंने कहा कि विवाद होने पर किसान सिविल कोर्ट जा सकते हैं। उल्लेखनीय है कि राजस्थान केंद्र सरकार के कृषि कानूनों के खिलाफ कानून लाने वाला पंजाब के बाद दूसरा राज्य हैं। सोमवार को राजस्थान विधानसभा में नए कृषि बिल पास किए जिसमें किसान को एमएसपी से नीचे फसल बेचने पर बजबूर करने पर तीन से पाच साल की जेल एवं पांच लाख रुपए का प्रावधान किया गया हैं। विवाद होने की स्थिति में किसान अब नए कानून के तहत सिविल कोर्ट में भी जा सकेंगे।