दिल्ली हाई कोर्ट ने मंगलवार को दिल्ली यूनिवर्सिटी (डीयू) को निर्देश दिया कि वह अंतिम वर्ष के स्नातक छात्रों के रिजल्ट शीघ्र जारी करे जिन्होंने उच्च शिक्षा के लिए विदेशी यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया है। इसके साथ ही कोर्ट ने यूनिवर्सिटी को एक ई-मेल आईडी बनाने का भी निर्देश दिया ताकि विदेशी यूनिवर्सिटीज में अनंतिम प्रवेश हासिल करने वाले छात्र पूरे विवरण के साथ अपना अनुरोध भेज सकें। ऐसे अनुरोध पर यूनिवर्सिटी कदम उठा सकेगा।
न्यायमूर्ति हिमा कोहली और न्यायमूर्ति एस सुब्रमण्यम प्रसाद की पीठ ने कहा कि डीयू विदेशी यूनिवर्सिटीज को यह आश्वासन भी देगा कि संबंधित छात्रों के परिणामों की जानकारी जल्द से जल्द दी जाएगी। खंडपीठ का आदेश डीयू के वकील द्वारा यह सूचित किए जाने के बाद आया कि हाई कोर्ट के एकल न्यायाधीश ने विदेशी यूनिवर्सिटी में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में प्रवेश लेने वाले छात्रों के परिणामों से संबंधित एक आदेश सात जुलाई को पारित किया था।
अपने आदेश में एकल न्यायाधीश ने कहा था, “जहां तक स्नातक पाठ्यक्रमों का संबंध है, विदेशी यूनिवर्सिटीज में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में प्रवेश प्राप्त करने वाले छात्र डीन (परीक्षा) को ई-मेल लिखकर उन्हें सूचित कर सकते हैं। ऐसे मामले में परीक्षा परिणाम जल्दी देने के लिए प्रयास किए जाएंगे।’’ खंडपीठ ने यूनिवर्सिटी को न्यायमूर्ति प्रतिभा एम सिंह के सात जुलाई के आदेश में जारी दिशा-निर्देश का पालन करने का निर्देश दिया।
हाई कोर्ट का मंगलवार का आदेश सोमवार को जारी आदेश को आगे बढ़ाता है जिसमें यह निर्देश दिया गया था कि डीयू एक सप्ताह के भीतर नयी नई ई-मेल आईडी बनाएगा और इसकी जानकारी यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर दी जाएगी।