अगर आपकी सालाना आय 18 लाख रुपये तक है, और आप तीन या चार बेडरूम वाला 2,100 वर्ग फीट तक का फ्लैट या घर खरीदना चाहते हैं तो अब आप भी 2.3 लाख रुपये की ब्याज सब्सिडी का लाभ उठा सकते हैं। बता दे कि केन्द्र सरकार ने शहरी क्षेत्रों में प्रधानमंत्री आवास योजना (पीएमएवाई) के तहत सब्सिडी के दायरे वाले सस्ते आवास के लिए निर्मित क्षेत्र (कार्पेट एरिया) में बढ़ोत्तरी करने का फैसला किया है।
आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय ने क्रेडिट लिंक सब्सिडी योजना (सीएलएसएस) के दायरे में मध्यम आय वर्ग की पहली श्रेणी एमआईजी 1 के घरों का कार्पेट एरिया बढ़ाकर 160 वर्ग मीटर और एमआईजी 2 श्रेणी के घरों का कार्पेट एरिया 200 वर्ग मीटर कर दिया है। इस फैसले से क्रेडिट लिंक सब्सिडी योजना के तहत एमआईजी1 श्रेणी के खरीददारों को 2.35 लाख रुपये और एमआईजी 2 श्रेणी के घर खरीददारों को 2.30 लाख रुपये का सब्सिडी में सीधा लाभ मिलता है।
मंत्रालय ने मंगलवार को इस योजना के तहत कार्पेट एरिया में बढ़ोतरी के संशोधित प्रस्ताव को मंजूरी देते हुये क्रेडिट लिंक सब्सिडी योजना के लाभार्थियों को आवास ऋण में छूट देने का रास्ता साफ कर दिया। मौजूदा व्यवस्था में एमआईजी1 श्रेणी के घरों के लिये कार्पेट एरिया 120 वर्ग मीटर और एमआईजी2 श्रेणी के घरों के लिये 150 वर्ग मीटर निर्धारित था।
आपको बता दे कि जहां अगर घर खरीदने वाले व्यक्ति की वार्षिक आय 6 लाख रुपये से कम है तो 6 लाख रुपये के तक के लोन के ब्याज पर 6.5 फीसदी की दर से सब्सिडी दी जाएगी। लोन की राशि कितनी भी हो, सब्सिडी 6 लाख रुपये तक के मूलधन पर ही मिलेगी, इससे ज्यादा की रकम पर नहीं।
मान लिजिए आपने 20 लाख रुपये का लोन लिया है तो 14 लाख रुपये पर 9 फीसदी की ब्याज दर लगेगी और बाकी बचे 6 लाख रुपये पर 2.5 फीसदी की दर से ब्याज देना होगा।
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