दिल्ली उच्च न्यायालय ने गुजरात स्थित स्टर्लिंग बायोटेक लिमिटेड से जुड़े 8,000 करोड़ रुपये से अधिक के धनशोधन मामले में एक उद्योगपति और एक सह आरोपी की जमानत रद्द करने की प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की याचिका को ठुकरा दिया है।
ईडी ने दिल्ली स्थित व्यवसायी गगन धवन और एक अन्य आरोपी रंजीत मलिक उर्फ जॉनी को जमानत देने वाले निचली अदालत के दो अलग-अलग आदेशों को चुनौती दी थी।
ईडी ने रंजीत को राकेश चंद्रा नामक व्यक्ति के जरिये राष्ट्रीय राजधानी में कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता के आवास पर कथित रूप से 25 लाख रुपये भेजने के मामले में गिरफ्तार किया था।
न्यायमूर्ति सुनील गौड़ ने कहा कि आरोपी व्यक्ति जमानत के हकदार हैं और उन्हें राहत देने वाले आदेशों में हस्तक्षेप की जररूत नहीं है।