कैमूर (भभुआ) जिले में पंचायत आम निर्वाचन-2021 में बोगस वोटिंग रोकने के लिए प्रत्येक बूथ पर बायोमेट्रिक मशीन का इस्तेमाल किया जाएगा। बायोमेट्रिक मशीन वोट देने से पहले वोटर का पहचान करेगी। अब कोई व्यक्ति बोगस वोटिंग नहीं कर पायेगा। बायोमेट्रिक मशीन और टेबलेट के साथ तकनीकी कर्मी होंगे तैनात यदि कोई वोटर किसी भी मतदान केन्द्र पर दोबारा मत डालने के लिए आतें हैं, तो सिस्टम उस व्यक्ति की तुरंत पहचान कर लेगा।
साथ ही उसे ‘बोगस’ मतदाता के रूप में चिन्हित कर उसके द्वारा पूर्व में किए गए मतदान के विवरण के साथ Alert करेगा। बोगस वोटिंग करने वालों की अब खैर नहीं। बिहार पंचायत राज अधिनियम, 2006 की धारा 130 (9) के अन्तर्गत कानूनी कार्रवाई की जा सकेगी।


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