Jan Nayagan Release Controversy: साउथ के सुपरस्टार विजय की अपकमिंग फिल्म ‘जन नायकन’ लंबे समय से विवादों में घिरी हुई है। फिल्म को लेकर सबसे बड़ा मुद्दा इसका सेंसर सर्टिफिकेट है, जो अभी तक मद्रास हाई कोर्ट में अटका हुआ है, इसी बीच अब फिल्म के निर्माताओं ने हाई कोर्ट के एक अंतरिम आदेश को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है।
Jana Nayagan Thalapathy Vijay Supreme Court: क्यों किया सुप्रीम कोर्ट का रूख

बताया जा रहा था कि विजय की यह फिल्म पोंगल के मौके पर रिलीज होने वाली थी, लेकिन सीबीएफसी (CBFC) से सर्टिफिकेट नहीं मिल पाने के कारण इसकी रिलीज डेट आगे बढ़ा दी गई। दरअसल, पिछले हफ्ते मद्रास हाई कोर्ट ने उस सुनवाई पर रोक लगा दी थी, जिसमें फिल्म को सीबीएफसी द्वारा सर्टिफिकेट देने का निर्देश दिया गया था. फिल्म के निर्माता केवीएन प्रोडक्शंस एलएलपी (KVN Productions LLP) ने अब हाई कोर्ट के इसी आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है।
Jana Nayagan Row: मद्रास हाई कोर्ट का क्या था फैसला

9 जनवरी को मद्रास हाई कोर्ट ने एकल न्यायाधीश के उस आदेश पर रोक लगा दी थी, जिसमें सीबीएफसी को विजय की अपकमिंग तमिल फिल्म ‘जन नायकन’ को जल्द से जल्द U/A सर्टिफिकेट जारी करने का निर्देश दिया गया था। अदालत ने इस मामले में टिप्पणी करते हुए कहा कि इसमें किसी तरह की वास्तविक जल्दबाजी नहीं थी और ऐसा लगता है कि निर्माता बिना सेंसर सर्टिफिकेट के ही रिलीज डेट तय कर अदालत पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे थे।
Jan Nayagan Release Controversy: कोर्ट की सुनवाई

मुख्य न्यायाधीश ने निर्माताओं को फटकार लगाते हुए कहा, “आप एक कृत्रिम आपात स्थिति पैदा कर रहे हैं और सिस्टम पर दबाव डाल रहे हैं।” उन्होंने यह भी कहा कि फिल्म निर्माताओं को सर्टिफिकेशन प्रक्रिया पूरी होने तक इंतजार करना चाहिए था।
अदालत ने यह भी साफ किया कि सीबीएफसी ने अब तक कोई सर्टिफिकेट जारी नहीं किया है, इसलिए अपील पर फैसला आने तक एकल न्यायाधीश के आदेश को लागू नहीं किया जा सकता। साथ ही कोर्ट ने कहा कि इस मामले में सीबीएफसी को अपना पक्ष रखने का पूरा अवसर नहीं दिया गया था, जो जरूरी है।
गौरतलब है कि एकल न्यायाधीश द्वारा आदेश पारित किए जाने के कुछ ही मिनटों के अंदर सीबीएफसी ने उसके खिलाफ अपील दायर कर दी थी, बोर्ड का तर्क था कि एकल न्यायाधीश ने सीबीएफसी के उस पत्राचार को भी रद्द कर दिया, जिसे फिल्म निर्माताओं ने अपनी याचिका में चुनौती ही नहीं दी थी, अब सबकी नजर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर टिकी है, जिससे ये तय होगा कि विजय की ‘जन नायकन’ को कब और किस शर्त पर रिलीज की अनुमति मिलती है.
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