Tax छिपाने पर नहीं होगी जेल! Budget 2026 में मोदी सरकार का बड़ा ऐलान

Income Tax Budget 2026

Income Tax Budget 2026: वित्त मंत्री निर्मला सीतरमण ने रविवार को पेश किए बजट 2026 में बड़े इनकम टैक्स सुधार का ऐलान किया है। सरकार ने कहा कि अब करदाता को अपराधी की नजर से नहीं देखा जाएगा। इसके जरिए सरकार की कोशिश देश में भरोसा आधारित टैक्स संरचना विकसित करना है। वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण में कहा कि एक अप्रैल से लागू होने वाले नए इनकम टैक्स एक्ट के तहत अगर किसी की आय में कोई गड़बड़ी मिलती है या अनजाने में टैक्स छिपाया जाता है तो सजा की बजाय केवल जुर्माना भरना होगा।

Taxpayers Settlement: विदेशी संपत्ति? जुर्माना लगेगा, जेल नहीं!

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इसके अलावा, जिन लोगों की विदेशों में अघोषित संपत्ति है, उन्हें सरकार अपनी गलती सुधारने के लिए 6 महीने का विशेष समय देगी। वह लोग एक खास प्रकटीकरण स्कीम के तहत अपनी संपत्ति की जानकारी देकर कानूनी दांवपेचों से बच सकते हैं। वित्त मंत्री ने अपने बजट 2026-27 भाषण में कहा,“छोटे अपराधों पर केवल जुर्माना लगेगा। शेष अभियोगों को अपराध की गंभीरता के अनुरूप वर्गीकृत किया जाएगा। इनमें केवल साधारण कारावास होगा, अधिकतम कारावास घटाकर दो वर्ष कर दिया गया है, और न्यायालयों के पास इन्हें भी जुर्माने में बदलने का अधिकार होगा।”

Taxpayers ko kya fayeda hua: ITR में गलती? अब आसान सुधार और कम जुर्माना!

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वित्त मंत्री के कहा, प्रथम अपीलीय प्राधिकारी के समक्ष अपील की अवधि के लिए करदाता पर जुर्माने की राशि पर कोई ब्याज नहीं लगेगा, चाहे अपील प्रक्रिया का परिणाम कुछ भी हो। इसके अलावा, अग्रिम भुगतान की राशि को 20 प्रतिशत से घटाकर 10 प्रतिशत किया जा रहा है और इसकी गणना केवल मूल कर मांग पर ही की जाएगी। इसके अलावा, वित्त मंत्री ने इनकम टैक्स रिटर्न (आईटीआर) में बड़ी राहत दी है। अब आईटीआर में गलती होने पर इसे सुधारना आसान हो है और इसके लिए सरकार ने अतिरिक्त समय देने का ऐलान किया है। अब करदाता मामूली फीस देर रिटर्न अपडेट कर सकेंगे।

Budget 2026 highlights: प्रॉपर्टी खरीद आसान, TDS अब डिजिटल! (Income Tax Budget 2026)

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सरकार ने प्रॉपर्टी खरीदने को भी आसान बना दिया है। अगर आप किसी एनआरआई से घर या जमीन खरीदते हैं तो पहले की तरह टैन नंबर की कठिन प्रक्रिया से नहीं गुजरना पड़ेगा और बिना टैन के भी टीडीएस कट सकेगा। वहीं, अब छोटे करदाताओं को निल टीडीएस के लिए अधिकारियों के चक्कर नहीं लगाने होंगे और पूरी प्रक्रिया अब ऑटोमैटिक और डिजिटल हो जाएगी।

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