सांसद गौतम गंभीर का केस तीस हजारी कोर्ट से हुआ ट्रांसफर

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नई दिल्ली : गौतम गंभीर के 2 वोटर आईडी कार्ड रखने का मामला तीस हजारी कोर्ट से महानगर मजिस्ट्रेट के एमपी/एमएलए कोर्ट में ट्रांसफर किया गया है।

नई दिल्ली : गौतम गंभीर के 2 वोटर आईडी कार्ड रखने का मामला तीस हजारी कोर्ट से महानगर मजिस्ट्रेट के एमपी/एमएलए कोर्ट में ट्रांसफर किया गया है। क्योंकि गंभीर अब पूर्वी दिल्ली से बीजेपी के मौजूदा सांसद हैं और इस केस की सुनवाई तीस हजारी महानगर मजिस्ट्रेट के अधिकार क्षेत्र से बाहर है।
एमपी/एमएलए कोर्ट में अब इस मामले की सुनवाई 20 जुलाई को तय की गई है। इससे पहले 13 मई को तीस हजारी कोर्ट ने गौतम गंभीर के 2 वोटर आईडी कार्ड रखने के आरोप पर आम आदमी पार्टी की प्रत्याशी आतिशी से साक्ष्य मुहैया कराने के लिए कहा था। 
आतिशी ने गौतम गंभीर के खिलाफ दो वोटर कार्ड रखने की एक आपराधिक शिकायत दर्ज कराई थी। उनका आरोप था कि गौतम गंभीर के पास दो अलग-अलग क्षेत्रों (करोल बाग व राजेंद्र नगर) से वोटर कार्ड हैं। यह शिकायत तीस हजारी अदालत में धारा 155(2) के तहत दर्ज कराई गई थी। 
तीस हजारी कोर्ट ने आतिशी को कोर्ट में पेश होकर इस मामले से जुड़े तमाम दस्तावेज और बयान दर्ज करने के लिए 31 मई को कोर्ट में हाजिर होने के निर्देश दिए थे। लेकिन इस मामले की सुनवाई 20 जुलाई को होगी। 

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