बाटला हाउस डिमोलिशन केस: DDA को हाईकोर्ट का नोटिस, कार्रवाई पर अंतरिम रोक

Summary :

मामले में अगली सुनवाई 10 जुलाई को होगी

दिल्ली हाईकोर्ट ने बाटला हाउस डिमोलिशन केस में डीडीए को नोटिस जारी करते हुए कार्रवाई पर अंतरिम रोक लगा दी है। कोर्ट ने डीडीए से सीमांकन रिपोर्ट पेश करने को कहा है ताकि विवादित खसरा नंबर की स्थिति स्पष्ट हो सके। मामले की अगली सुनवाई 10 जुलाई को होगी।

बाटला हाउस इलाके में डीडीए (डीडीए) द्वारा की जा रही डिमोलिशन कार्रवाई को लेकर दायर की गई एक याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया। डीडीए को नोटिस जारी करते हुए कोर्ट ने फिलहाल डिमोलिशन पर अंतरिम रोक लगा दी। हाईकोर्ट ने यह स्पष्ट किया कि मामले में अगली सुनवाई 10 जुलाई को होगी। साथ ही अदालत ने डीडीए से डिमार्केशन रिपोर्ट (सीमांकन रिपोर्ट) पेश करने को कहा है, ताकि यह स्पष्ट किया जा सके कि जिस संपत्ति पर नोटिस दिया गया है, वह वास्तव में विवादित खसरा नंबर के अंतर्गत आती है या नहीं। याचिका दायर करने वाले एक व्यक्ति का कहना है कि उसकी संपत्ति का खसरा नंबर 279 से कोई संबंध नहीं है, फिर भी डीडीए ने उसे इसी खसरा नंबर के तहत मानते हुए डिमोलिशन नोटिस भेज दिया।

दूसरी तरफ, डीडीए का कहना है कि खसरा नंबर 279 के संबंध में सुप्रीम कोर्ट से डिमोलिशन का आदेश प्राप्त हुआ था। डीडीए ने केवल उसी खसरा नंबर पर स्थित अवैध निर्माणों को लेकर नोटिस जारी किया है। डीडीए का दावा है कि अन्य खसरा नंबरों पर स्थित संपत्तियों को लेकर कोई कार्रवाई नहीं की गई है।

गौरतलब है कि इससे पहले की सुनवाई के दौरान भी बाटला हाउस क्षेत्र से जुड़ी एक दर्जन से अधिक याचिकाओं पर दिल्ली हाईकोर्ट ने डीडीए की कार्रवाई पर अंतरिम रोक लगाई थी और डीडीए को नोटिस जारी कर अपना पक्ष स्पष्ट करने को कहा था। अब इस पूरे मामले की अगली सुनवाई सोमवार, 10 जुलाई को होगी। कोर्ट में दो अन्य याचिकाओं की सुनवाई फिलहाल सोमवार तक के लिए स्थगित कर दी गई है।

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बताते चलें, बाटला हाउस में यूपी सिंचाई विभाग की जमीनों पर कई अवैध दुकानों को नोटिस भेजा गया है। जानकारी के अनुसार, डीडीए की ओर से 26 मई को नोटिस जारी हुआ था। नोटिस में लोगों को जगह खाली करने के लिए निर्देश दिए गए थे। लेकिन, नोटिस के जवाब में लोगों ने विरोध करना शुरू कर दिया। लोगों का कहना है कि एक झटके में उन्हें यहां से निकालने की साजिश रची जा रही है।

News Desk

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