दिल्ली की एक अदालत ने शनिवार को लोक जनशक्ति पार्टी (लोजपा) के सांसद प्रिंस राज को अग्रिम जमानत दे दी, जिन्होंने बलात्कार के एक मामले में गिरफ्तारी से संरक्षण का अनुरोध किया था।
विशेष न्यायाधीश विकास ढल ने राज को एक लाख रुपये के मुचलके और इतनी ही रकम का जमानतदार पेश करने पर राहत दी। दिवंगत रामविलास पासवान के भतीजे और चिराग पासवान के चचेरे भाई राज बिहार के समस्तीपुर से सांसद हैं। याचिका में राज के वकील नितेश राणा ने दावा किया था कि कथित पीड़िता और उसका पुरुष मित्र 2020 से उनके मुवक्किल को ब्लैकमेल कर रहे थे और पैसे की उगाही कर रहे थे।
दिल्ली पुलिस ने यहां की एक अदालत के निर्देश पर नौ सितंबर को प्रिंस राज के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की थी। लोजपा कार्यकर्ता होने का दावा करने वाली महिला ने राज पर उसके बेहोश होने पर बलात्कार करने का आरोप लगाया है।


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