Child Rape Case Delhi: दिल्ली की तीस हजारी कोर्ट ने आठ साल की बच्ची से रेप के दोषी 72 वर्षीय बुजुर्ग को 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने आरोपी को पॉक्सो अधिनियम की धारा-छह और बीएनएस (बीएनएस) की धारा 65(दो) व 351(दो) के तहत दोषी ठहराया है। कोर्ट ने दोषी के इस कृत्य को ‘बचपन और देश के भविष्य पर हमला’ करार देते हुए उस पर 50 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया। दोषी को सजा सुनाते हुए कोर्ट ने समाज में बच्चों की सुरक्षा पर गंभीर चिंता जताते हुए कहा कि यह केवल एक अपराध नहीं है, बल्कि बचपन और देश के भविष्य पर सीधा हमला है।
कब की है पूरी घटना?
कोर्ट ने कहा कि बच्ची आरोपी को ‘दादा’ कहकर बुलाती थी लेकिन आरोपी ने एक बच्ची के इस पवित्र भरोसे का फायदा उठाया, जो बेहद निंदनीय है। वहीं, बचाव पक्ष ने आरोपी की उम्र का हवाला देकर सजा में नरमी बरतने की अपील की थी, लेकिन कोर्ट ने इस दलील को सिरे से खारिज कर दिया। घटना 23 दिसंबर 2025 को दिल्ली के निहाल विहार इलाके में हुई थी। पीड़िता की मां का पहले ही निधन हो चुका है और पिता ने परिवार को छोड़ दिया था और बच्ची अपनी मौसी के साथ रहती थी। घटना वाले दिन बच्ची आरोपी की दुकान पर टॉफी खरीदने गई थी। जहां आरोपी ने उसे टॉफी देने के बहाने दुकान के अंदर बुलाया और उसके साथ गलत काम किया, साथ ही किसी को भी बताने पर जान से मारने की धमकी दी थी।


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