भाजपा नेता विजेंदर गुप्ता द्वारा दायर आपराधिक मानहानि के एक मामले में दिल्ली की एक अदालत ने सोमवार को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को 16 जुलाई को पेश होने के लिये समन जारी किया। गुप्ता ने आरोप लगाया था कि आप नेताओं ने उन पर केजरीवाल की हत्या की साजिश का आरोप लगाकर उनकी छवि “धूमिल” की।
अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपॉलिटिन मजिस्ट्रेट समर विशाल ने कहा कि आरोपियों द्वारा लगाए गए आरोप “प्रथम दृष्टया मानहानिकारक” और गुप्ता को संदर्भित थे।
अदालत ने कहा, “प्रतिवादियों के खिलाफ कार्यवाही के लिये पर्याप्त आधार हैं…इसी के मुताबिक, अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया को भादंसं की धारा 500 के तहत मानहानि के आरोप में तलब किया गया है।”
दिल्ली विधानसभा में नेता विपक्ष विजेंद्र गुप्ता ने अपनी शिकायत में दावा किया कि आम आदमी पार्टी (आप) के दोनों नेताओं के ट्वीट के व्यापक प्रसार और समाचारों में उनके बयानों को व्यापक जगह मिलने की वजह उनकी छवि को व्यापक नुकसान पहुंचा और दोनों ने इसके लिये कोई खेद व्यक्त नहीं किया और न ही माफी मांगी।


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