नई दिल्ली : राउज एवेन्यू कोर्ट ने सीएम अरविंद केजरीवाल की एक मानहानि मामले में जारी समन को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दी है। विशेष न्यायाधीश अजय कुमार कुहार ने यूट्यूबर ध्रुव राठी के 2018 में जारी वीडियो को रिट्वीट करने पर दर्ज आपराधिक मानहानि मामले में केजरीवाल को बतौर आरोपी तलब किया है।
केजरीवाल को 7 अगस्त को अदालत ने पेश होने का निर्देश जारी किया है। सोशल मीडिया पेज आई सपोर्ट नरेंद्र मोदी की ओर से अपमानजनक वीडियो रिट्वीट करने का आरोप लगाते हुए केजरीवाल पर आपराधिक मानहानि का मामला दर्ज कराया है। विशेष न्यायाधीश कुहार ने कहा कि अदालत ने आदेश में समन करने के लिए जरूरी सभी पहलुओं को ध्यान में रखा है।
इस चरण में अदालत केवल यह देखती है कि आगे बढ़ने के लिए उपयुक्त आधार है या नहीं। इस आदेश पर गौर करें तो मुझे कुछ भी गैर कानूनी, खामी या कोई अनियमितता दिखाई नहीं देती। सुनवाई के दौरान केजरीवाल के वकील ने अदालत से कहा कि उनके मुवक्किल ने शिकायतकर्ता को नुकसान पहुंचाने के इरादे से रिट्वीट नहीं किया था। उन्होंने कहा शिकायत राजनीतिक रूप से प्रेरित है और केजरीवाल के खिलाफ कोई अभियोगात्मक सामग्री नहीं है।
शिकायतकर्ता विकास सांकृत्यायन ने दावा किया कि जर्मनी में रहने वाले राठी ने बीजेपी आईटी प्रकोष्ठ द्वितीय भाग शीर्षक से यू ट्यूब पर वीडियो जारी किया जिसमें कई गलत और अपमानजनक बातें थीं। उन्होंने कहा कि केजरीवाल ने तथ्यों की जांच किए बिना वीडियो रिट्वीट किया।


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