दिल्ली में पालतू कुत्ते के मालिकों पर कसेगा शिकंजा, बिना पट्टे के दिखने पर लगेगा 1000 का जुर्माना, संसद में पेश हुआ नया विधेयक

Summary :

Delhi Pet Dog Rules 2026: राजधानी में नागरिक नियमों की अनदेखी अब लोगों की जेब पर भारी पड़ सकती है। संसद में पेश जन विश्वास (प्रावधान संशोधन) विधेयक, 2026 के तहत दिल्ली नगर निगम अधिनियम, 1957 में कई महत्वपूर्ण संशोधन प्रस्तावित किए गए हैं। इन संशोधनों का उद्देश्य नियमों के पालन को सख्ती से लागू करना और नागरिक अनुशासन को बढ़ावा देना है। विधेयक को शुक्रवार को वाणिज्य एवं उद्योग राज्य मंत्री जितिन प्रसाद ने लोकसभा में पेश किया। ऐसे हैं प्रावधान प्रस्तावित बदलावों के अनुसार, पालतू कुत्ते को बिना पट्टा सड़क पर घुमाने पर अब मात्र 50 रुपये के…

Delhi Pet Dog Rules 2026: राजधानी में नागरिक नियमों की अनदेखी अब लोगों की जेब पर भारी पड़ सकती है। संसद में पेश जन विश्वास (प्रावधान संशोधन) विधेयक, 2026 के तहत दिल्ली नगर निगम अधिनियम, 1957 में कई महत्वपूर्ण संशोधन प्रस्तावित किए गए हैं। इन संशोधनों का उद्देश्य नियमों के पालन को सख्ती से लागू करना और नागरिक अनुशासन को बढ़ावा देना है। विधेयक को शुक्रवार को वाणिज्य एवं उद्योग राज्य मंत्री जितिन प्रसाद ने लोकसभा में पेश किया।

ऐसे हैं प्रावधान

प्रस्तावित बदलावों के अनुसार, पालतू कुत्ते को बिना पट्टा सड़क पर घुमाने पर अब मात्र 50 रुपये के बजाय 1,000 रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। इसी तरह, सड़क पर मवेशियों को बांधने पर भी जुर्माना 100 रुपये से बढ़ाकर 1,000 रुपये करने का प्रस्ताव है। अन्य प्रावधानों में मकान नंबर को मिटाने या नष्ट करने पर जुर्माना 50 रुपये से बढ़ाकर 1,000 रुपये किया जा सकता है। वहीं खतरनाक आतिशबाजी करने पर जुर्माना 50 रुपये से बढ़ाकर 500 रुपये करने का प्रस्ताव रखा गया है। नगर निगम अधिकारियों को अपने कर्तव्यों के निर्वहन से रोकने पर भी जुर्माना 50 रुपये से बढ़ाकर 500 रुपये तक किया जा सकता है।

स्वच्छता से जुड़े नियमों में भी सख्ती

स्वच्छता से जुड़े नियमों में भी सख्ती दिखाई गई है। कूड़ा संग्रहण की व्यवस्था न करने पर जुर्माना 50 रुपये से बढ़ाकर 500 रुपये करने, सड़क पर गंदगी बहाने या कूड़ा फेंकने पर जुर्माना 50 रुपये से बढ़ाकर 200 रुपये करने का प्रस्ताव है। इसके अलावा, खतरनाक इमारत को खाली करने के आदेश का पालन न करने पर जुर्माना 200 रुपये से बढ़ाकर 1,000 रुपये किया जा सकता है। विधेयक में अधिनियम की धारा 465 में भी संशोधन प्रस्तावित है, जिसके तहत सामान्य जुर्माना 100 रुपये से बढ़ाकर 500 रुपये और दैनिक जुर्माना 20 रुपये से बढ़ाकर 50 रुपये करने की बात कही गई है। साथ ही, कुछ पुराने प्रावधानों को समाप्त करने का भी प्रस्ताव रखा गया है। यदि यह विधेयक पारित होता है, तो दिल्ली में नियमों के उल्लंघन पर सख्ती और आर्थिक दंड दोनों में उल्लेखनीय वृद्धि देखने को मिलेगी।

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Khushi Srivastava

खुशी श्रीवास्तव मीडिया इंडस्ट्री में करीब 3 साल का अनुभव रखती हैं। वायरल कंटेंट, लाइफस्टाइल, हेल्थ और वास्तु शास्त्र टिप्स पर प्रमुखता से काम किया है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय, प्रयागराज से मास्टर ऑफ मास कम्यूनिकेशन की पढ़ाई के बाद पहली बार पत्रकारिता के श्रेत्र में कदम रखा। इसके बाद अमर उजाला प्रिंट (प्रयागराज) में इंटर्नशिप की। फिलहाल खुशी, पंजाब केसरी दिल्ली के डिजिटल प्लैटफॉर्म के लिए कंटेंट राइटिंग का काम करती हैं।