MCD ने 30 अप्रैल तक बढ़ाई ‘सुनियो’ योजना, बिना ब्याज और जुर्माने के टैक्स चुकाने का आखिरी मौका

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SUNIYO Scheme Extension: दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) ने संपत्ति करदाताओं को बड़ी राहत देते हुए संपत्ति कर माफी योजना ‘सुनियो’ (सम्पत्तिकर निपटान योजना) की अवधि अब आगामी 30 अप्रैल तक बढ़ा दी है। महापौर राजा इकबाल सिंह ने इसकी घोषणा करते हुए नागरिकों से इस योजना का अधिकतम लाभ उठाने की अपील की है। महापौर ने कहा कि नागरिकों से मिल रही सकारात्मक प्रतिक्रिया और योजना की बढ़ती लोकप्रियता को देखते हुए इसकी समय-सीमा को आगे बढ़ाने का निर्णय लिया गया है। उन्होंने स्पष्ट किया कि यह योजना अंतिम बार बढ़ाई गई है और 30 अप्रैल के बाद इसे आगे…

SUNIYO Scheme Extension: दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) ने संपत्ति करदाताओं को बड़ी राहत देते हुए संपत्ति कर माफी योजना ‘सुनियो’ (सम्पत्तिकर निपटान योजना) की अवधि अब आगामी 30 अप्रैल तक बढ़ा दी है। महापौर राजा इकबाल सिंह ने इसकी घोषणा करते हुए नागरिकों से इस योजना का अधिकतम लाभ उठाने की अपील की है। महापौर ने कहा कि नागरिकों से मिल रही सकारात्मक प्रतिक्रिया और योजना की बढ़ती लोकप्रियता को देखते हुए इसकी समय-सीमा को आगे बढ़ाने का निर्णय लिया गया है।
उन्होंने स्पष्ट किया कि यह योजना अंतिम बार बढ़ाई गई है और 30 अप्रैल के बाद इसे आगे नहीं बढ़ाया जाएगा। उन्होंने सभी संपत्ति मालिकों और अधिभोगियों से अपील करते हुए कहा कि वे इस सुनहरे अवसर का लाभ उठाकर बिना किसी ब्याज और जुर्माने के अपने बकाया संपत्ति कर का निपटान कर लें। एमसीडी के अनुसार, इस योजना के तहत करदाताओं को पुराने बकाया पर बड़ी छूट मिल रही है, जिससे हजारों लोगों को राहत मिल सकती है। योजना के प्रावधानों के तहत, वित्तीय वर्ष 2020-21 से पहले की अवधि के संपत्ति कर, उस पर लगे ब्याज और जुर्माने को पूरी तरह माफ कर दिया जाएगा। इसके लिए शर्त यह है कि करदाता वर्ष 2025-26 और उससे पहले के पांच वित्तीय वर्षों (2020-21 से 2024-25) का मूल संपत्ति कर बिना किसी ब्याज और पेनल्टी के जमा करें।

लेट फीस में कोई वृद्धि नहीं

महापौर ने यह भी जानकारी दी कि विलंब शुल्क (लेट फीस) में कोई वृद्धि नहीं की गई है और इसे फरवरी-मार्च की विस्तारित अवधि के दौरान लागू 5 प्रतिशत के स्तर पर ही रखा गया है। इससे करदाताओं पर अतिरिक्त बोझ नहीं पड़ेगा। एमसीडी ने सभी बकायेदारों को चेतावनी भी दी है कि योजना की अवधि समाप्त होने के बाद यदि संपत्ति कर जमा नहीं किया गया या रिटर्न दाखिल नहीं किया गया, तो संबंधित करदाताओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

Khushi Srivastava

खुशी श्रीवास्तव मीडिया इंडस्ट्री में करीब 3 साल का अनुभव रखती हैं। वायरल कंटेंट, लाइफस्टाइल, हेल्थ और वास्तु शास्त्र टिप्स पर प्रमुखता से काम किया है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय, प्रयागराज से मास्टर ऑफ मास कम्यूनिकेशन की पढ़ाई के बाद पहली बार पत्रकारिता के श्रेत्र में कदम रखा। इसके बाद अमर उजाला प्रिंट (प्रयागराज) में इंटर्नशिप की। फिलहाल खुशी, पंजाब केसरी दिल्ली के डिजिटल प्लैटफॉर्म के लिए कंटेंट राइटिंग का काम करती हैं।