ट्विटर ने सोमवार को भारत में नए आईटी मध्यस्थ दिशानिर्देशों का पालन करने की बात को दोहराया क्योंकि दिल्ली हाईकोर्ट द्वारा ट्विटर इंडिया और ट्विटर इंक द्वारा गैर-अनुपालन को लेकर एक याचिका पर नोटिस जारी किया गया है। अधिवक्ता अमित आचार्य की ओर से दायर इस याचिका में हाईकोर्ट से अपील की गई है कि उनके द्वारा केंद्र को यह निर्देश जारी किया जाए कि वह बिना किसी देरी के सूचना प्रौद्योगिकी (मध्यस्थ दिशानिर्देश और डिजिटल आचार संहिता) नियम, 2021 के नियम 4 के तहत निवासी शिकायत अधिकारी को नियुक्त करने के लिए ट्विटर इंडिया और ट्विटर को आवश्यक निर्देश दें।
हाईकोर्ट ने केंद्र और ट्विटर को नोटिस जारी कर याचिका पर उनका रुख पूछा। ट्विटर के एक प्रवक्ता ने बताया कि जैसा कि पहले भी कहा जा चुका है कि ट्विटर भारत में लागू कानून का पालन करने का हमेशा प्रयास करता है। उन्होंने आगे कहा कि हम भारतीय कानून के तहत अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और गोपनीयता की रक्षा के लिए कड़ाई से निर्देशित हैं। हम पारदर्शिता के सिद्धांतों का भी ख्याल रखते हैं।
गौरतलब है कि फेसबुक, व्हाट्सएप, गूगल, टेलीग्राम, लिंक्डइन वगैरह ने या तो पूरी तरह से या आंशिक रूप से नए आईटी नियमों का पालन किया है, जबकि ट्विटर ने अभी तक नियामों का पालन नहीं किया है। ट्विटर ने पिछले हफ्ते आईटी मंत्रालय से कंपनी के लिए नए मध्यस्थ दिशानिदेशरें को लागू करने के लिए न्यूनतम तीन महीने के विस्तार पर विचार करने का अनुरोध किया है।


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