अरविंद केजरीवाल की जमानत याचिका पर 26 जून को सुनवाई करेगी शीर्ष अदालत

Summary :

अरविंद केजरीवाल : उच्चतम न्यायालय ने कथित आबकारी घोटाले से जुड़े धन शोधन मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की जमानत के लिए राहत की दरकार जारी है। इस मामले में जमानत की याचिका पर अंतरिम रोक लगाने के उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ उनकी याचिका पर सुनवाई के लिए 26 जून की तारीख तय की है। Highlights: धन शोधन मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की सुनवाई की तारीख बढ़ी अवकाशकालीन पीठ ने वह इस मुद्दे पर उच्च न्यायालय के आदेश का करेगी इंतजार न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा और न्यायमूर्ति एसवीएन भट्टी की अवकाशकालीन पीठ ने सोमवार को कहा…

Arvind KejriwalArvind Kejriwal

अरविंद केजरीवाल : उच्चतम न्यायालय ने कथित आबकारी घोटाले से जुड़े धन शोधन मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की जमानत के लिए राहत की दरकार जारी है। इस मामले में जमानत की याचिका पर अंतरिम रोक लगाने के उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ उनकी याचिका पर सुनवाई के लिए 26 जून की तारीख तय की है।

Highlights:

  • धन शोधन मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की सुनवाई की तारीख बढ़ी
  • अवकाशकालीन पीठ ने वह इस मुद्दे पर उच्च न्यायालय के आदेश का करेगी इंतजार

न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा और न्यायमूर्ति एसवीएन भट्टी की अवकाशकालीन पीठ ने सोमवार को कहा कि वह इस मुद्दे पर उच्च न्यायालय के आदेश का इंतजार करना चाहेगी।

केजरीवाल के फरार होने का जोखिम नहीं – केजरीवाल के वकील

केजरीवाल की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक सिंघवी ने जमानत आदेश पर अंतरिम रोक हटाने का अनुरोध किया। सिंघवी ने कहा कि केजरीवाल के फरार होने का जोखिम नहीं है। उन्होंने पीठ से उच्च न्यायालय का आदेश सुनाए जाने से पहले उस पर रोक लगाने का अनुरोध किया। उन्होंने कहा, ‘‘मैं जानता हूं कि मैं क्या कह रहा हूं। इस अदालत को उच्च न्यायालय का आदेश सुनाए जाने से पहले उस पर रोक लगानी चाहिए जैसे कि उच्च न्यायालय ने प्रवर्तन निदेशालय द्वारा महज उल्लेख किए जाने पर जमानत आदेश पर रोक लगा दी थी।


Why successful lawyers are so expensive fees of harish salve abhishek manu singhvi | इतने महंगे क्यों होते हैं सक्सेसफुल Lawyers? जानिए किसने शुरू किया था यह ट्रेंड और कितनी है देश

ईडी ने याचिका का किया था विरोध

ईडी की ओर से पेश हुए अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने केजरीवाल की याचिका का विरोध किया और कहा कि उच्च न्यायालय उसकी रोक संबंधी याचिका पर फैसला सुनाने वाला है। पीठ ने कहा कि उच्च न्यायालय ने 21 जून को दोनों पक्षों को 24 जून तक लिखित दलीलें देने को कहा था और उसने कहा कि एक या दो दिन में आदेश सुनाया जा सकता है।

दिल्ली हाई कोर्ट ने पहले ही जमानत पर लगाई थी रोक

पीठ ने सुनवाई शुरू होने पर सिंघवी से कहा कि इस चरण पर कोई आदेश सुनाना मुद्दे को सुने बिना ही फैसला देने जैसा होगा। उच्च न्यायालय ने 20 जून को केजरीवाल को निचली अदालत से जमानत मिलने के बाद शुक्रवार को उनकी रिहाई पर रोक लगा दी थी। अगर उच्च न्यायालय धन शोधन रोधी संघीय एजेंसी को अंतरिम रोक संबंधी राहत नहीं देता तो आम आदमी पार्टी (आप) के राष्ट्रीय संयोजक केजरीवाल गत शुक्रवार को तिहाड़ जेल से बाहर आ सकते थे। उन्हें प्रवर्तन निदेशालय ने 21 मार्च को गिरफ्तार किया था। |

इससे पहले, निचली अदालत ने अपने जमानत आदेश में कहा था कि प्रथम दृष्टया केजरीवाल का दोष अभी साबित नहीं किया गया है और ईडी धन शोधन मामले में अपराध से मिली आय से उनके संबंध को लेकर कोई साफ सबूत पेश करने में नाकाम रही है। दिल्ली के उपराज्यपाल ने आबकारी नीति में कथित अनियमितताओं और भ्रष्टाचार को लेकर केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) से इसकी जांच कराने का आदेश दिया था जिसके बाद इसे 2022 में रद्द कर दिया गया था।

देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारा YouTube Channel ‘PUNJAB KESARI’ को अभी subscribe करें। आप हमें FACEBOOK, INSTAGRAM और TWITTER पर भी फॉलो कर सकते हैं।

Desk News