नयी दिल्ली : दिल्ली उच्च न्यायालय ने मंगलवार को नौरोजी नगर पुनर्विकास परियोजना में निर्माण पर लगायी गयी रोक को खत्म करने का आदेश दिया जहां विश्व व्यापार केंद्र सहित एक वाणिज्यिक केंद्र का निर्माण किया जाना है। न्यायमूर्ति जी एस सिस्तानी और न्यायमूर्ति ज्योति सिंह की पीठ ने कहा कि पानी और यातायात जाम के मुद्दे के समाधान और संबंधित विभागों से अनापत्ति प्रमाणपत्र (एनओसी) मिलने के बाद यह अदालत संतुष्ट है कि दक्षिण दिल्ली में नौरोजी नगर में पुनर्विकास की परियोजना पूरी करने में कोई अवरोध नहीं है ।
पीठ ने कहा, ‘‘दिल्ली वृक्ष संरक्षण कानून का कोई उल्लंघन नहीं हुआ है और नौरोजी नगर में पेड़ों को काटे जाने के बदले में पर्याप्त पौधारोपण हुआ है । ’’
अदालत ने कहा कि नौरोजी नगर में आगे किसी निर्माण से राष्ट्रीय भवन निर्माण निगम (एनबीसीसी) को रोकने के 30 अगस्त 2018 के आदेश से रोक हटायी जा रही है । अदालत ने एक याचिका पर यह आदेश दिया, जिसमें नौरोजी नगर परियोजना में दी गयी पर्यावरण मंजूरी को चुनौती देते हुए दावा किया गया कि बड़ी संख्या में पेड़ काटे गए।


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