नई दिल्ली : दिल्ली भाजपा अध्यक्ष मनोज तिवारी ने कहा कि दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष रामनिवास गोयल को आखिर 4 साल बाद उनके कृत्य कि सजा आज कोर्ट ने दे ही दी। रामनिवास गोयल व उनके बेटे सुमित गोयल समेत 5 लोगों को दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट ने 6-6 माह की सजा सुनाई है। इसी के साथ ही एक-एक हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। उन्होंने कहा कि जैसे-जैसे समय बीत रहा है और कानूनी प्रक्रिया पूरी हो रही है, आम आदमी पार्टी सरकार के मंत्रियों और विधायकों का असल रूप सामने आने लगा है।
तिवारी ने कहा कि दरअसल, 2015 में विधानसभा चुनाव के समय विधानसभा अध्यक्ष रामनिवास गोयल, जब आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता थे, तब विवेकहीनता और हताशा के चलते अपने बेटे सुमित गोयल और चार अन्य लोगों के साथ 6 फरवरी 2015 की रात को भाजपा कार्यकर्ता मनीष घई के घर में जबरन घुसकर उन पर जानलेवा हमला किया था। तिवारी ने कोर्ट के निर्णय का स्वागत करते हुए कहा कि रामनिवास गोयल और चार अन्य को इस मामले में दोषी करार दिया।
कोर्ट ने रामनिवास गोयल, सुमित गोयल, हितेश खन्ना, अतुल गुप्ता और बलबीर सिंह को अन्य धाराओं के तहत भी दोषी पाया गया। मनोज तिवारी ने कहा कि आप सरकार में अपराधिक प्रवृत्ति के दर्जनों नेता ऐसे हैं जिन पर अदालत में मामले चल रहे हैं। रामनिवास गोयल विधानसभा अध्यक्ष जैसे महत्वपूर्ण संवैधानिक पद पर हैं और उन्हें सजा होने के बाद भी मुख्यमंत्री केजरीवाल अपनी चुप्पी नहीं तोड़ रहे हैं। ऐसे में स्पष्ट है कि पार्टी के दागदार नेताओं को केजरीवाल का खुला संरक्षण प्राप्त है।


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