आम आदमी पार्टी (AAP) के पूर्व विधायक नरेश बाल्यान को आज सोमवार, 3 अगस्त 2026 को दिल्ली हाई कोर्ट से उन्हें बड़ा झटका लगा है। यह झटका उन्हें मकोका मामले में लगा है। नरेश आज दिल्ली हाई कोर्ट अपनी जमानत याचिका लेकर पहुंचे थे। जहां कोर्ट ने उन्हें जमानत देने से इनकार कर दिया है। न्यायाधीश मनोज जैन ने इस मामले की सुनवाया की और उन्हें जमनात न देने का फैसला सुनाया। मालूम हो कि जज ने पिछले हफ्ते ही इस मामले में फैसला सुरक्षित रख लिया था। यह मामला कथित गैंगस्टर कपिल सांगवान उर्फ़ नंदू के आपराधिक गैंग से जुड़ा है।
किन मामलों में जेल के अंदर हैं नरेश बाल्यान?
बता दें कि नरेश बाल्यान को साल 2024, दिसंबर में अरेस्ट किया था। बाल्यान पर महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम (मकोका) के तहत क़ानूनी कार्रवाई की गई है। इस मामले में दिल्ली पुलिस ने बाल्यान समेत कई अन्य आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू की। दिल्ली पुलिस का आरोप है कि बाल्यान के साथ-सतह कई अन्य आरोपी भी संगठित आपराधिक सिंडिकेट से जुड़े हुए थे। जांच एजेंसियों के मुताबिक, कपिल सांगवान फिलहाल मौके से भागा हुआ है और उसकी खोजबीन भारत समेत अन्य देशों में भी हो रही है। आशंका है कि सांगवान ब्रिटेन में छिपे है।
कौन हैं नरेश बाल्यान?

बता दें कि नरेश बाल्यान दिल्ली की राजनीति का चर्चित चेहरा में से एक हैं। वह आम आदमी पार्टी (AAP) से जुड़े रहे। 2015 और 2020 में उत्तम नगर विधानसभा सीट से विधायक भी चुने गए। इससे पहले बाल्यान दिल्ली नगर निगम (MCD) में पार्षद भी रह चुके हैं। साल 2024 में बाल्यान कानूनी विवादों की वजह से काफी सुर्खियों में रहे। नवंबर 2024 में दिल्ली पुलिस ने उन्हें एक कथित रंगदारी (एक्सटॉर्शन) मामले में गिरफ्तार किया था। दिल्ली हाई कोर्ट ने आज इस मामले में बालियान को बड़ा झटका दिया है। उन्हें जमानत नहीं मिली है, जिसका मतलब है कि वह जेल में ही रहेंगे।
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