यौन उत्पीड़न केस में बृज भूषण शरण सिंह को कोर्ट से मिली राहत, जानें किन आरोपों के तहत महिला रेसलर्स ने किया था प्रोटेस्ट?

Summary :

दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने महिला पहलवानों के कथित यौन उत्पीड़न मामले में पूर्व भाजपा सांसद बृज भूषण शरण सिंह और सह-आरोपी विनोद तोमर को सभी आरोपों से बरी कर दिया है। फैसले के बाद बृज भूषण ने इसे अपने और अपने समर्थकों के लिए खुशी का दिन बताया। यह मामला 2023 में कई महिला पहलवानों द्वारा लगाए गए यौन उत्पीड़न के आरोपों के बाद दर्ज किया गया था, जिसमें बाद में एक नाबालिग से जुड़ा पोक्सो मामला भी बंद हो गया था।

दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने वुमेन रेसलर्स के यौन उत्पीड़न मामले में पूर्व भाजपा सांसद और भारतीय कुश्ती महासंघ (WFI) के पूर्व अध्यक्ष बृज भूषण शरण सिंह को सभी आरोपों से बरी कर दिया है। अदालत ने इस मामले में सह-आरोपी और WFI के पूर्व सहायक सचिव विनोद तोमर को भी राहत देते हुए उन्हें सभी आरोपों से राहत दे दी है।

Brij Bhushan Singh acquitted In Sexual Harassment Case: फैसले के बाद क्या बोले बृज भूषण?

Brij Bhushan Statement
Brij Bhushan Statement (Source: Google)

अदालत से बरी होने के बाद बृज भूषण शरण सिंह ने एक न्यूज़ एजेंसी से बातचीत में फैसले पर खुशी भी जाहिर की। उन्होंने कहा कि उन्होंने पहले भी कहा था कि अगर उनके खिलाफ आरोप साबित हो जाते हैं तो वह सबसे कड़ी सजा एक्सेप्ट करने को तैयार हैं। उन्होंने कहा कि अदालत ने उन्हें सम्मानपूर्वक बरी किया है और यह फैसला उनके साथ-साथ उनके समर्थकों के लिए खुशी का दिन है।

क्या था पूरा मामला?

Allegations On Brij Bhushan
Allegations On Brij Bhushan (Source: Google)

आपको बता दें कि बृज भूषण शरण सिंह पर आरोप का ये मामला छह महिला पहलवानों द्वारा लगाए गए यौन उत्पीड़न के आरोपों से जुड़ा था। जनवरी 2023 में नए संसद भवन के उद्घाटन के दौरान ओलंपिक मेडल विनर साक्षी मलिक, बजरंग पुनिया और विनेश फोगाट समेत कई पहलवानों ने दिल्ली में धरना देकर बृज भूषण शरण सिंह पर यौन उत्पीड़न और पद के गलत इस्तेमाल करने के आरोप लगाए थे। शिकायतों के आधार पर दिल्ली पुलिस ने एफआईआर दर्ज की थी, जिसमें बृज भूषण शरण सिंह के साथ-साथ विनोद तोमर का नाम भी शामिल था।

जून 2023 में दाखिल हुई थी चार्जशीट

Chargesheet On Brij Bhushan Sharan Singh
Chargesheet On Brij Bhushan Sharan Singh (Source: Google)

दिल्ली पुलिस ने जून 2023 में अलग-अलग धाराओं के तहत बृज भूषण शरण सिंह के खिलाफ चार्ज शीट फाइल की थी। इसके बाद मई 2024 में ट्रायल कोर्ट ने पांच महिला पहलवानों से जुड़े मामलों में यौन उत्पीड़न और महिला की गरिमा को ठेस पहुंचाने के आरोप तय किए थे।

नाबालिग पहलवान का मामला पहले ही हो चुका था बंद

Brij Bhushan Sharan Singh Sexual Harassment Case
Brij Bhushan Sharan Singh Sexual Harassment Case (Source: Google)

इस मामले में एक नाबालिग महिला पहलवान ने भी बृज भूषण शरण सिंह पर आरोप लगाए थे। हालांकि बाद में उसने अपनी शिकायत वापस ले ली थी। इसके बाद दिल्ली पुलिस ने पोक्सो (POCSO) एक्ट के तहत दर्ज मामले में कैंसिलेशन रिपोर्ट दाखिल की, जिसे एक्सेप्ट किए जाने के बाद वह मामला बंद कर दिया गया था। अब राउज एवेन्यू कोर्ट के ताजा फैसले के बाद बृज भूषण शरण सिंह और उनके साथ सह-आरोपी विनोद तोमर को इस मामले में बड़ी कानूनी राहत मिल गई है।

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Rishabh Pandey

ऋषभ पांडे पिछले पांच साल से पत्रकारिता के फील्ड में काम कर रहे हैं, उन्होंने अपनी शुरुआत Zee News चैनल से की थी, इसके बाद उन्होंने News 24 में पॉलिटिकल, एंटरटेनमेंट न्यूज और क्राइम से जुड़ी खबरें लिखीं और बतौर प्रोड्यूसर भी एंटरटेनमेंट बीट पर काम किया, अब ऋषभ Punjab Kesari में एंटरटेनमेंट और स्पोर्टस बीट पर बतौर Sub Editor (हिंदी में) काम कर रहे हैं।