राष्ट्रीय हरित अधिकरण ने दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को द्वारका सेक्टर-3 के एक आवासीय क्षेत्र के आसपास ध्वनि प्रदूषण का आरोप लगाने वाली याचिका पर कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) के अध्यक्ष न्यायमूर्ति आदर्श कुमार गोयल की अध्यक्षता वाली पीठ ने दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (डीपीसीसी) से दो महीने के अंदर विस्तृत रिपोर्ट जमा करने को कहा।
पीठ ने कहा, “डीपीसीसी मामले को देखे और कानून के अनुरूप उचित कार्रवाई करके मामले में दो महीने के भीतर ईमेल से तथ्यात्मक और कार्रवाई रिपोर्ट (एटीआर) दे।” द्वारका निवासी सपना ममतानी और अन्य लोगों ने याचिका दाखिल कर द्वारका सेक्टर-3 और इसके आसपास के इलाकों में द्वारका गार्डन्स, शांति गार्डन्स तथा दिल्ली पब्लिक स्कूल द्वारा किये जा रहे कथित ध्वनि प्रदूषण के खिलाफ कार्रवाई की मांग की थी। न्यायाधिकरण ने मामले की सुनवाई के लिए 23 जनवरी, 2020 की तारीख तय की है।


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