सांसदों- विधायकों की विशेष अदालत ने दिल्ली के पर्यावरण मंत्री इमरान हुसैन द्वारा दर्ज मानहानि के मामले में शुक्रवार को भारतीय जनता पार्टी के विधायकों विजेंद्र गुप्ता और मनजिंदर सिंह सिरसा तथा कपिल मिश्रा को नोटिस भेजा।
हुसैन के अनुसार, तीनों नेताओं द्वारा उन पर लगभग 16,000 पेड़ों को काटने से संबंधित झूठे आरोप लगाने के बाद उन्होंने शिकायत दर्ज कराई थी।
अतिरिक्त मुख्य महानगर दंडाधिकारी समर विशाल ने मामले में व्यक्तिगत पेशी के लिए 30 जुलाई की तिथि तय की है।
मंत्री ने दावा किया कि तीनों नेताओं ने उन पर निराधार आरोप लगाए हैं कि हुसैन को कॉलोनी पुनर्विकास परियोजना के तहत पौधरोपण के लिए मुआवजे के रूप में 23 करोड़ रुपये मिले हैं, लेकिन उन्होंने कुछ भी नहीं किया।
हुसैन ने इससे पहले तीनों विधायकों को कानूनी नोटिस भेजा था, लेकिन बाद में उनके खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 499 (मानहानि) और धारा 599 (मानहानि की सजा) के तहत मामला दर्ज करा दिया था।


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