नई दिल्ली : उच्चतम न्यायालय ने आगामी 30 June से सरकारी योजनाओं के लाभ के लिए आधार कार्ड को अनिवार्य बनाने वाली अधिसूचना पर अंतरिम रोक लगाने से इंकार कर दिया है। इससे पहले केंद्र सरकार ने 19 मई को हुई सुनवाई में न्यायालय को बताया गया था कि अलग-अलग समाज कल्याण योजनाओं का लाभ लेने के लिए आधार कार्ड को अनिवार्य बनाने संबंधी 30 June की समय सीमा आगे नहीं बढ़ाई जाएगी।
आज हुई सुनवाई में उच्चतम न्यायालय ने आधार कार्ड पर केंद्र सरकार के नोटिफिकेशन के खिलाफ स्टे ऑर्डर पास करने से मना कर दिया है। उच्चतम न्यायालय ने साफ किया कि सिर्फ आशंका के आधार पर कोई अंतरिम ऑर्डर पास नहीं किया जा सकता है। केंद्र सरकार ने आधार कार्ड पर नोटिफिकेशन जारी कर विभिन्न सोशल स्कीम्स का बेनेफिट लेने के लिए आधार अनिवार्य बना दिया।


दिवाण ने कोर्ट से कहा कि केंद्र सरकार को निर्देश दिया जाना चाहिए कि वह किसी भी व्यक्ति को समाज कल्याण योजनाओं के लाभ से वंचित न करें। जिसकी वजह से अब आधार कार्ड का अभाव हो रहा है।
अदालत ने इस दौरान 9 June को आधार कार्ड और पेन कार्ड को लेकर दिए फैसले को हवाला दिया जिसमें आयकर भरने के लिए आधार को जरूरी करने पर आंशिक रोक लगाई गई थी।
इस दौरान केंद्र सरकार की तरफ से अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने उच्चतम न्यायालय को कहा कि जिन व्यक्तियो को पास आधार नहीं है उनके लिए सरकारी योजनाओं का लाभ लेने के लिए अंतिम तारीख 30 September 2017 तक बढ़ा दी गई है।
अब आधार कार्ड नंबर नया बैंक अकाउंट खुलवाने के लिए भी जरूरी कर दिया गया है। साथ ही 50,000 रुपए से ज्यादा के लेन देन के लिए भी अब आधार को जरुरी कर दिया गया है हालांकि सरकार ने इस वर्ष से Income Tax Return फाइल करने के लिए भी आधार को अनिवार्य कर दिया गया है।
वहीं जिन लोगो के पुराने बैंक खाते है और उन्होने आधार जमा नहीं कराया है तो उन्हें भी अब आधार जमा कराना होगा । अब सभी बैंक खातो वालों को आधार कार्ड लिंक जरुरी कर दिया गया है


Download Android App
Download iOS App






