सुप्रीम कोर्ट ने Satyendar Jain की अंतरिम जमानत 4 दिसंबर तक बढ़ाई - Latest News In Hindi, Breaking News In Hindi, ताजा ख़बरें, Daily News In Hindi

सुप्रीम कोर्ट ने Satyendar Jain की अंतरिम जमानत 4 दिसंबर तक बढ़ाई

Satyendar Jain

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में Satyendar Jain को दी गई अंतरिम जमानत 4 दिसंबर तक बढ़ा दी। मामले को तब टाल दिया गया जब वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने अदालत को बताया कि मामला न्यायमूर्ति एएस बोपन्ना और बेला एम. त्रिवेदी की दो-न्यायाधीशों की पीठ के समक्ष सूचीबद्ध है।24 नवंबर को, मामले को जस्टिस बेला एम. त्रिवेदी और सतीश चंद्र शर्मा की दो-न्यायाधीशों की पीठ के समक्ष सूचीबद्ध किया गया था।

HIGHLIGHTS POINTS:

  • SC ने सत्येन्द्र जैन अंतरिम जमानत 4 दिसंबर तक बढ़ाई
  • मनी लॉन्ड्रिंग मामले में किया था गिरफ्तार
  • चिकित्सीय आधार पर मिली थी अंतरिम जमानत

Satyendar Jain ने की हुई थी सर्जरी

अदालत ने मामले को स्थगित कर दिया और जैन को दी गई अंतरिम राहत बढ़ा दी, जबकि जमानत याचिका पर सुनवाई की अगली तारीख 4 दिसंबर तक के लिए स्थगित कर दी। जैन की 21 जुलाई को सर्जरी हुई है। जैन को चिकित्सा आधार पर दी गई अंतरिम जमानत समय-समय पर बढ़ाई जाती है। शीर्ष अदालत ने 26 मई को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सत्येंद्र जैन को छह सप्ताह के लिए अंतरिम जमानत दी थी, लेकिन मीडिया से बात न करने और बिना अनुमति के दिल्ली छोड़ने सहित कई शर्तें लगाईं।

सत्येन्द्र जैन ने हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट का किया था रुख

शीर्ष अदालत ने जैन को अपने इलाज के लिए अपनी पसंद का कोई भी अस्पताल चुनने का भी अधिकार दिया था। शीर्ष अदालत ने स्पष्ट कर दिया था कि अंतरिम जमानत पर चिकित्सीय स्थिति में विचार किया जाता है। सत्येन्द्र जैन ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जमानत के लिए शीर्ष अदालत का रुख किया है। उन्होंने अपने खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जमानत याचिका खारिज करने के दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती दी है।

 

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