दिल्ली की कड़कड़डूमा कोर्ट में आज होगी उमर खालिद मामले की सुनवाई - Latest News In Hindi, Breaking News In Hindi, ताजा ख़बरें, Daily News In Hindi

दिल्ली की कड़कड़डूमा कोर्ट में आज होगी उमर खालिद मामले की सुनवाई

2020 के दिल्ली दंगा मामले में आरोपी उमर खालिद की जमानत याचिका पर कड़कड़डूमा कोर्ट में आज यानी 24 अप्रैल को सुनवाई होनी है। उमर खालिद ने अपनी जमानत याचिका ट्रायल कोर्ट में दायर की थी, जिस पर आज सुनवाई होगी। इससे पहले खालिद ने सुप्रीम कोर्ट में जमानत याचिका दायर की थी।

छात्र कार्यकर्ता और जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (जेएनयू) के विद्वान उमर खालिद पर दिल्ली दंगों की बड़ी साजिश का आरोप है। खालिद को उत्तर-पूर्वी दिल्ली सांप्रदायिक हिंसा से संबंधित एक मामले के सिलसिले में गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए) के तहत सितंबर 2020 में गिरफ्तार किया गया था। जिसके बाद उमर खालिद नेसुप्रीम कोर्ट में अपनी जमानत याचिका दायर की थी, जिसे बाद में विथड्रॉ कर लिया गया। और अब ये जमानत याचिका कड़कड़डूमा कोर्ट में दायर की गई। इस याचिका पर आज सुनवाई होनी है।

इससे पहले उमर खालिद ने यह भी दवा किया था कि उसे मीडिया ट्रायल का सामना करना पड़ रहा है। दिल्ली पुलिस ने कोर्ट को बताया था कि #FREEUMARKHALID हैशटैग का इस्तेमाल कर झूठी कहानी गढ़ी जा रही है। खालिद के व्हाट्सएप चैट से भी पता चलता है कि जमानत अर्जी पर सुनवाई को प्रभावित करने के लिए सोशल मीडिया पर झूठी कहानियां गढ़ी गईं। दिल्ली पुलिस ने यह भी कहा खालिद खुद मीडिया के साथ खेल रहा था।वहीं खालिद के वकील ने कहा कि मैंने कोई आतंकवादी कृत्य नहीं किया है। मेरे पास से कोई चीज जब्ती भी नहीं हुई है।

उमर खालिद पर आरोप-

  • खालिद पर आईपीसी, 1967 शस्त्र अधिनियम और गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए) के तहत आरोप लगाए गए हैं।
  • दंगा (धारा 147 आईपीसी),
  • घातक हथियार से दंगा (धारा 148 आईपीसी),
  • हत्या (धारा 302 आईपीसी),
  • हत्या का प्रयास (धारा 307 आईपीसी),
  • राजद्रोह (धारा 124ए आईपीसी), विभिन्न के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देने के लिए धर्म, जाति, जन्म स्थान, निवास, भाषा आदि के आधार पर समूह बनाना और सद्भाव बनाए रखने के लिए प्रतिकूल कार्य करना (आईपीसी की धारा 153ए),
  • गैरकानूनी गतिविधियां (धारा 13 यूएपीए),
  • आतंकवादी कृत्य (धारा 16 यूएपीए) ),
  • आतंकवादी कृत्यों के लिए धन जुटाना (धारा 17 यूएपीए),
  • साजिश (धारा 18 यूएपीए)

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