कनीना: कनीना उपमण्डल के गांव खैराणा में अवैध रूप से शराब बेचने व मुख्य स्थलों पर शराब पीते पाये जाने पर अब जुर्माना देना होगा। ग्राम पंचायत ने सामुहिक रूप से यह फैसला लिया है। गौरतलब है कि इससे पहले गांव में शराब की दुकान खुली हुई थी। जिसे गांव पंचायत एवं गांव की महिलाओं के विरोध के चलते बंद करवा दिया गया था। उपमण्डल के गांव खैराणा में अवैध शराब के बेचने तथा शराब पीकर हुडदंग करने वाले शराबिबयों पर अब जुर्माना लगाया जाएगा। सरपंच रामेश्वर दयाल की अगुवाई में आज ग्राम पंचायत एवं ग्राम समिति सदस्यों ने यह सामुहिक फैसला लिया है।
इस मौके पर सरपंच रामेश्वर दयाल ने बताया कि आज के बाद कोई भी व्यक्ति अगर अवैध शराब बेचता हुआ मिला तो उसे 5100 रुपये का जुर्माना देना होगा वहीं दोबारा से शराब बेचता पाया जाता है तो उससे 11000 रुपये जुर्माने के तौर पर पंचायत वसूल करेगी। इसके अलावा गांव के अंदर कोई भी व्यक्ति गलियों व सार्वजनिक व मुख्य स्थानों जैसे स्कूल,मंदिर तथा पंचायत भवन आदि के नजदीक शराब पीता हुआ पाया जाता है
तो उस पर भी जुर्माना लगेगा। उन्होंने बताया कि किसी भी व्यक्ति द्वारा पहली बार ऐसा करते पाये जाने पर 500 एवं दूसरी बार 1100 रुपए जुर्माना देना होगा। इस मौके पर सरपंच रामेश्वर दयाल, नोरंगसिंह पचं, अमरसिंह पचं,नरेश कुमार पचं, ममता देवी पंच,सुनील देवी पचं, सुभाष देवी पचं, सरिता देवी पचं, मनोज कुमार पचं एवं मन्दिर कमेटी के रामनिवास शाश्त्री, अजित सिंह, महावीर सिंह पूर्व डीएसपीए धर्मपाल सिंह व कृष्ण कुमार आदि गणमान्य लोग मौजूद थे।


Download Android App
Download iOS App



