Punjab & Haryana HC का चंडीगढ़ प्रशासन को आदेश: '30 जनवरी को कराएं मेयर का चुनाव'

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Punjab & Haryana HC का चंडीगढ़ प्रशासन को आदेश: ’30 जनवरी को कराएं मेयर का चुनाव’

Punjab & Haryana उच्च न्यायालय ने बुधवार को चंडीगढ़ प्रशासन को 30 जनवरी को चंडीगढ़ नगर निगम (एमसी) मेयर चुनाव कराने का निर्देश दिया। चंडीगढ़ के डिप्टी कमिश्नर ने 18 जनवरी से 6 फरवरी तक चुनाव स्थगित कर दिया था और आदेश को चुनौती देते हुए एक याचिका दायर की गई थी।

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Highlights:

  • चंडीगढ़ नगर निगम मेयर का चुनाव 18 जनवरी को होना था
  • कांग्रेस और आप पार्षदों का इस आदेश पर विरोध प्रदर्शन शुरू किया 
  • भाजपा डर से चुनाव नहीं होने देना चाहती है- कांग्रेस और आप

चंडीगढ़ नगर निगम मेयर का चुनाव 18 जनवरी को होना था। पीठासीन अधिकारी अनिल मसीह के बीमार पड़ने के बाद चुनाव स्थगित कर दिया गया था, जिसके बाद कांग्रेस और आप पार्षदों ने विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया था। न्यायमूर्ति सुधीर सिंह और न्यायमूर्ति हर्ष बंगर की खंडपीठ ने आम आदमी पार्टी (आप) के पार्षद कुलदीप कुमार द्वारा दायर की गई एक याचिका पर सुनवाई करते हुए यह निर्देश जारी किया।

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पीठासीन अधिकारी अनिल मसीह के बीमार पड़ने के बाद कांग्रेस और आप पार्षदों के विरोध के कारण मेयर चुनाव स्थगित कर दिया गया था। कांग्रेस और आप – दोनों पार्टियों ने मेयर चुनाव के लिए हाथ मिलाया था – ने भाजपा की आलोचना करते हुए उस पर “आसन्न हार” के डर से चुनाव नहीं होने देने का आरोप लगाया। जबकि कुमार का प्रतिनिधित्व फेरी सोफत और आरपीएस बारा के साथ वरिष्ठ अधिवक्ता गुरमिंदर सिंह के माध्यम से उच्च न्यायालय में किया गया था, यूटी चंडीगढ़ का प्रतिनिधित्व वरिष्ठ अधिवक्ता चेतन मित्तल और यूटी के वरिष्ठ स्थायी वकील अनिल मेहता के माध्यम से किया गया था।

 

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