भारत और पाकिस्तान के बीच पानी के बंटवारे को लेकर नहीं है कोई नया प्रस्ताव विचाराधीन : सरकार

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राज्यमंत्री रतन लाल कटारिया ने कहा, ‘‘सिंधु के पानी के इस्तेमाल पर 1960 में भारत और पाकिस्तान के बीच हुई सिंधु जल संधि लागू होती है।

सरकार ने बृहस्पतिवार को कहा कि भारत और पाकिस्तान के बीच पानी के बंटवारे का कोई नया प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। लोकसभा में एक सवाल के लिखित जवाब में जल शक्ति राज्यमंत्री रतन लाल कटारिया ने कहा, ‘‘सिंधु के पानी के इस्तेमाल पर 1960 में भारत और पाकिस्तान के बीच हुई सिंधु जल संधि लागू होती है। 
(इसके अलावा) भारत और पाकिस्तान के बीच पानी के बंटवारे के संबंध में कोई नया प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।’’ उनसे सवाल किया गया था कि क्या भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच पानी के बंटवारे को लेकर कोई प्रस्ताव है। 
सिंधु जल संधि के अनुसार तीन पूर्वी नदियों-रावी, ब्यास और सतलुज का पानी भारत के लिए आरक्षित है जबकि सिंधु, चिनाब और झेलम का पानी पाकिस्तान के लिए है। 

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