भारतीय निर्वाचन आयोग ने बुधवार को सभी पेट्रोल पंप डीलरों एवं अन्य एजेंसियों को 72 घंटे के भीतर अपने परिसर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर वाले केंद्रीय योजनाओं के होर्डिंग हटाने का निर्देश दिया। एक अधिकारी ने कोलकाता में यह जानकारी दी।
पश्चिम बंगाल में मुख्य चुनाव अधिकारी (सीईओ) कार्यालय के एक अधिकारी ने कहा कि ऐसे होर्डिंग में प्रधानमंत्री की तस्वीर का इस्तेमाल करना आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन है।
इससे पहले दिन में तृणमूल कांग्रेस के प्रतिनिधिमंडल ने निर्वाचन आयोग के अधिकारियों से मुलाकात की और आरोप लगाया कि लोगों को केंद्रीय योजनाओं की जानकारी देने के लिए लगाए गए होर्डिंग में प्रधानमंत्री की तस्वीर का उपयोग करना आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन है।
चुनाव आयोग द्वारा 26 फरवरी को राज्य में विधानसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ ही आदर्श आचार संहिता लागू है।


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