ट्विशा शर्मा मौत मामला: फरार पति समर्थ सिंह ने अंतरिम जमानत के लिए मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में दाखिल की याचिका

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भोपाल, 21 मई (आईएएनएस)। भोपाल में ट्विशा शर्मा मौत मामले में आरोपी पति समर्थ सिंह फरार है। इस बीच समर्थ ने गुरुवार को मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में अंतरिम जमानत के लिए याचिका दाखिल की। सिंह ने अपने वकील के जरिए हाईकोर्ट की जबलपुर बेंच में याचिका दायर की। ‘समर्थ सिंह बनाम मध्य प्रदेश राज्य सरकार’ नाम का यह मामला हाई कोर्ट की वेबसाइट पर ‘लंबित’ के रूप में दर्ज है। अभी तक कोई आदेश जारी नहीं किया गया है। इससे पहले, भोपाल जिला अदालत की जज पल्लवी द्विवेदी ने उनकी अंतरिम जमानत याचिका खारिज कर दी थी। यह फैसला ऐसे…

भोपाल, 21 मई (आईएएनएस)। भोपाल में ट्विशा शर्मा मौत मामले में आरोपी पति समर्थ सिंह फरार है। इस बीच समर्थ ने गुरुवार को मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में अंतरिम जमानत के लिए याचिका दाखिल की।

सिंह ने अपने वकील के जरिए हाईकोर्ट की जबलपुर बेंच में याचिका दायर की। ‘समर्थ सिंह बनाम मध्य प्रदेश राज्य सरकार’ नाम का यह मामला हाई कोर्ट की वेबसाइट पर ‘लंबित’ के रूप में दर्ज है।

अभी तक कोई आदेश जारी नहीं किया गया है।

इससे पहले, भोपाल जिला अदालत की जज पल्लवी द्विवेदी ने उनकी अंतरिम जमानत याचिका खारिज कर दी थी। यह फैसला ऐसे समय आया है, जब पुलिस समर्थ की तलाश तेज कर रही है; ट्विशा की मौत के बाद से अब तक समर्थ का कोई सुराग नहीं मिला है।

पूर्व मॉडल ट्विशा शर्मा की मौत की जांच तेज करते हुए भोपाल पुलिस ने सिंह की गिरफ्तारी की जानकारी देने पर मिलने वाले इनाम को 10,000 से बढ़ाकर 30,000 रुपए कर दिया हैदेश छोड़कर जाने से रोकने के लिए उसके खिलाफ पहले ही लुकआउट नोटिस जारी किया जा चुका है।

12 मई को भोपाल में अपने ससुराल में ट्विशा शर्मा संदिग्ध परिस्थितियों में मृत पाई गईं। उनके परिवार ने समर्थ सिंह और उनकी मां पर दहेज प्रताड़ना और क्रूरता का आरोप लगाया है।

एम्स भोपाल में की गई पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पता चला है कि यह आत्महत्या का मामला है। ट्विशा शर्मा की गर्दन पर मिले निशान बेल्ट से लटकने के निशानों से मेल खाते हैं।

समर्थ सिंह की मां और पूर्व प्रधान जिला न्यायाधीश गिरिबाला सिंह, जो इस मामले में सह-आरोपी हैं, को भोपाल जिला न्यायालय ने अंतरिम जमानत दे दी है।

पीड़ित परिवार मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की जबलपुर बेंच में उनकी अंतरिम जमानत को चुनौती देगा। परिवार का प्रतिनिधित्व कर रहे वकील अंकुर पांडे ने गुरुवार को आईएएनएस को यह जानकारी दी।

उन्होंने कहा, “हम गिरिबाला सिंह को दी गई अंतरिम जमानत के खिलाफ याचिका दायर करेंगे।”

गिरिबाला सिंह फरवरी 2023 में भोपाल जिला न्यायालय से प्रधान न्यायाधीश के पद से सेवानिवृत्त हुईं और वर्तमान में भोपाल-2 जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग की अध्यक्ष हैं।

इस बीच, राज्य सरकार ने उपभोक्ता संरक्षण नियम, 2020 के तहत उनके खिलाफ अलग से जांच के आदेश दिए हैं।

–आईएएनएस

एसएचके/वीसी

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