कर्नाटक सरकार ने जनता के स्वास्थ्य को देखते हुए तंबाकू और निकोटिन युक्त गुटखा, पान मसाला पर बैन लगा दिया है। इसके बाद से पूरे राज्य में गुटखा और पान मसाला बनाने, उसके स्टोरेज और बिक्री पर 1 साल प्रतिबंध लगाया गया है। यह पाबंदी 10 अगस्त 2026 से 1 साल के लिए लागू होगा।
किस कानूनी नियमों के तहत लागू हुआ आदेश?
यह आदेश खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 (FSS Act) की धारा 30(2)(a) और खाद्य सुरक्षा एवं मानक (बिक्री पर निषेध और प्रतिबंध) विनियम, 2011 के विनियम 2.3.4 के तहत जारी की है। इस आदेश को पूरे राज्य में तुरंत प्रभाव से लागू कर दिया गया है। अब पूरे राज्य में इसे बनाने, बेचने और स्टोर करने पर प्रतिबंध लग गया है।
राज्य में चलाया जा रहा विशेष जांच अभियान
स्वास्थ्य विभाग के खाद्य सुरक्षा और औषधि प्रशासन ने 10 अगस्त 2026 को एक सरकारी अधिसूचना जारी की है। इसके तहत पूरे राज्य में तंबाकू या निकोटिन वाले गुटखा, पान मसाला और अन्य प्रतिबंधित उत्पादों पर रोक लगाने के लिए विशेष जांच अभियान चलाए जा रहे हैं। जो भी नियमों का उल्लंघन करेगा, उसके खिलाफ खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत सख्त दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।
पान मसाला की पैकिंग को लेकर भी बदले नियम
इस आदेश से पहले भारत के फूड सेफ्टी रेगुलेटर FSSAI ने पान मसाला की पैकिंग को लेकर नया नियम जारी किया है। पहले इसकी पैकिंग में प्लास्टिक और एल्युमिनियम फॉयल का इस्तेमाल किया जाता था, जिसपर रोक लगा दी है। अब पान मसाला की पैकिंग में कागज, पेपर बोर्ड, सेलुलोज या प्राकृतिक चीजों से बने दूसरे मटेरियल का इस्तेमाल होगा। इसके अलाव इसको मजबूत कंटेनर में पैक किया जाएगा। यह नियम सरकारी गजट में प्रकाशित होने के साथ ही तुरंत प्रभाव से लागू हो जाएगा।
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