बेंगलुरु, 24 अगस्त (आईएएनएस)। कर्नाटक खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग ने विषैले धतूरा फल और बीजों की कथित ऑनलाइन बिक्री को लेकर बड़ी कार्रवाई करते हुए अमेजन, स्विगी इंस्टामार्ट और बिगबास्केट के फूड लाइसेंस अगले आदेश तक निलंबित करने के निर्देश जारी किए हैं।
विभाग ने पाया कि इन ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्मों पर धतूरा उत्पादों को मानव उपभोग के लिए बिक्री हेतु प्रदर्शित किया जा रहा था, जबकि धतूरा के फल और बीज स्वास्थ्य के लिए गंभीर रूप से हानिकारक माने जाते हैं।
खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग के आयुक्त एवं न्यायनिर्णय प्राधिकारी की अदालत में इस मामले की सुनवाई 24 अगस्त को हुई। विभाग के अनुसार जांच के दौरान यह सामने आया कि धतूरा उत्पादों के पैकेटों पर एफएसएसएआई लाइसेंस या पंजीकरण संख्या भी दर्ज थी और इन्हें गोदामों में संग्रहीत कर ऑनलाइन प्लेटफॉर्मों के माध्यम से बेचा और वितरित किया जा रहा था।
विभाग ने कहा कि धतूरा एक विषैला पौधा है और इसके फल एवं बीजों के सेवन से मानव स्वास्थ्य पर गंभीर दुष्प्रभाव पड़ सकते हैं। ऐसे उत्पादों को खाद्य पदार्थ के रूप में बेचना, वितरित करना या ऑनलाइन प्रचारित करना सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए गंभीर खतरा है।
इसी वजह से संबंधित ई-कॉमर्स कंपनियों को पहले नोटिस जारी कर धतूरा उत्पादों की बिक्री रोकने, ऑनलाइन लिस्टिंग हटाने और स्पष्टीकरण देने के निर्देश दिए गए थे।
सुनवाई के दौरान अमेजन की ओर से कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया। स्विगी इंस्टामार्ट ने नोटिस के अनुपालन से संबंधित दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए और अतिरिक्त समय मांगा। बिगबास्केट ने बताया कि उसके प्लेटफॉर्म पर धतूरा उत्पाद की बिक्री की जानकारी मिलने के बाद उसे रोक दिया गया है। कंपनी ने भविष्य में उत्पादों की लेबलिंग में सुधार कर मानव उपभोग के लिए नहीं अंकित करने का आश्वासन दिया। हालांकि, प्राधिकरण ने कंपनियों के स्पष्टीकरण को संतोषजनक नहीं माना।
खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 और संबंधित नियमों के तहत प्राधिकरण ने आदेश जारी किए हैं। धतूरा फल और बीजों की मानव उपभोग के लिए बिक्री, वितरण और प्रदर्शन तत्काल प्रभाव से बंद किया जाए। सभी ऑनलाइन लिस्टिंग और विज्ञापनों को तुरंत हटाया जाए। भविष्य में इन उत्पादों को खाद्य सामग्री के रूप में किसी भी मंच पर प्रदर्शित न किया जाए। अमेजन, स्विगी इंस्टामार्ट और बिगबास्केट के फूड लाइसेंस अगले आदेश तक निलंबित किए जाएं।
इन प्लेटफॉर्मों को धतूरा उत्पाद उपलब्ध कराने वाले विक्रेताओं और आपूर्तिकर्ताओं के लाइसेंस एवं पंजीकरण भी तत्काल प्रभाव से निलंबित किए जाएं।
विभाग ने संबंधित अधिकारियों को आदेशों के अनुपालन की रिपोर्ट जल्द प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही चेतावनी दी है कि यदि आदेशों का उल्लंघन पाया गया तो संबंधित पक्षों के खिलाफ लागू कानूनों के तहत आगे की कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
कर्नाटक सरकार की इस कार्रवाई को उपभोक्ता सुरक्षा और सार्वजनिक स्वास्थ्य की रक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।
–आईएएनएस
एएमटी/डीकेपी
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