केरल उच्च न्यायालय ने आज उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें आरएसएस – भाजपा कार्यकर्ताओं की कथित राजनीतिक हत्याओं से संबंधित सात मामलों में सीबीआई जांच कराए जाने का आग्रह किया गया था। ये हत्याएं राज्य में माकपा नीत सरकार आने के बाद हुईं।
याचिका थैलेसरी आधारित गोपालन अदियोदि वक्कील स्मारक ट्रस्ट ने दायर की थी। मुख्य न्यायाधीश एंटनी डोमिनिक और न्यायमूर्ति दामा शेषाद्रि नायडू की पीठ ने याचिका खारिज करते हुए कहा कि इसमें कोई जनहित नहीं है तथा याचिकाकार्ता ने राजनीतिक उद्देश्य से उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया।
अदालत ने कहा कि यहां तक कि मृतकों के परिजनों ने भी इस तरह की कोई शिकायत नहीं की है कि जांच में खामियां हैं।
याचिका का विरोध करते हुए केरल सरकार ने अदालत से कहा कि मामलों में सीबीआई जांच की कोई आवश्यकता नहीं है। इसने कहा कि याचिका राजनीति से प्रेरित है। सरकार ने जांच के संबंध में प्रगति रिपोर्ट अदालत को सौंपी थी।
उच्च न्यायालय ने आदेश में कहा कि आरोपों के समर्थन में याचिकाकर्ता के पास पर्याप्त सामग्री नहीं है।
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