महिला न्यायिक अधिकारियों के बर्खास्त को लेकर SC ने दी पुनर्विचार की सलाह

महिला न्यायिक अधिकारियों के बर्खास्त को लेकर SC ने दी पुनर्विचार की सलाह

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि वह छह महिला न्यायाधीशों को बर्खास्त करने के अपने फैसले पर कायम है। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट से कहा था कि वह तीन हफ्ते के भीतर फैसला करे कि क्या वह इन न्यायिक अधिकारियों की सेवाओं को खत्म करने के अपने फैसले पर पुनर्विचार कर सकता है। जस्टिस बीवी नागरत्ना और जस्टिस आगस्टीन जॉर्ज मसीह की पीठ सुनवाई कर रही थी। हाई कोर्ट की ओर से पेश वकील ने पीठ को फैसले के बारे में बताया। छह पूर्व न्यायिक अधिकारियों में तीन ने अपनी सेवाएं समाप्त करने के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था।

Highlights 

  • एमपी हाई कोर्ट बनाम सुप्रीम कोर्ट 
  • SC ने कहा- ‘पुनर्विचार कर सकते हैं’ 
  • अगली प्रक्रिया की तारीख 30 अप्रैल तय 

अगली प्रक्रिया की तारीख 30 अप्रैल तय

याचिकाओं पर सुनवाई कर रही पीठ ने मामले में अगली प्रक्रिया की तारीख 30 अप्रैल तय की। सुप्रीम कोर्ट ने 12 जनवरी को छह महिला सिविल न्यायाधीशों की सेवा समाप्त करने का संज्ञान लिया था। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल को नोटिस जारी कर जवाब मांगा था।

न्यायिक अधिकारियों को नोटिस जारी

शीर्ष न्यायालय ने बर्खास्त न्यायिक अधिकारियों को नोटिस जारी कर अपनी दलीलें रिकॉर्ड पर रखने को कहा था। वरिष्ठ वकील गौरव अग्रवाल इस मामले में न्यायमित्र के रूप में सुप्रीम कोर्ट की मदद कर रहे हैं।

 

देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारा YouTube Channel ‘PUNJAB KESARI’ को अभी subscribe करें। आप हमें FACEBOOK, INSTAGRAM और TWITTER पर भी फॉलो कर सकते हैं।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

fifteen − 9 =

पंजाब केसरी एक हिंदी भाषा का समाचार पत्र है जो भारत में पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश और दिल्ली के कई केंद्रों से प्रकाशित होता है।