कठुआ दुष्कर्म मामले में कोर्ट ने जम्मू-कश्मीर सरकार और दोषियों को जारी किया नोटिस

Summary :

वकील ने कहा कि न्यायमूर्ति राजीव शर्मा और हरिंदर सिंह सिद्धू की खंडपीठ ने मामले में अगली सुनवाई सात अगस्त को तय की है।

पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने कठुआ में आठ साल की खानाबदोश बच्ची से सामूहिक दुष्कर्म मामले में गुरुवार को बच्ची के पिता की याचिका पर जम्मू कश्मीर सरकार और छह दोषियों को नोटिस जारी किया है। बच्ची के पिता ने अपनी याचिका में सजा में इजाफा किए जाने की मांग की है। 
कोर्ट ने उस आरोपी को भी नोटिस जारी किया है जिसे निचली अदालत ने मामले में बरी कर दिया था। लड़की के पिता की तरफ से 10 जुलाई को दायर एक याचिका में दोषियों को दी गई सजा को बढ़ाकर मृत्युदंड और आजीवन कारावास करने की मांग के साथ ही एक आरोपी को बरी किए जाने को भी चुनौती दी गई है। 

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याचिकाकर्ता के वकील उत्सव बेंस ने कहा, “अदालत ने गुरुवार को जम्मू कश्मीर सरकार और मामले के सभी आरोपियों को नोटिस जारी किया है।” वकील ने कहा कि न्यायमूर्ति राजीव शर्मा और हरिंदर सिंह सिद्धू की खंडपीठ ने मामले में अगली सुनवाई सात अगस्त को तय की है। 
पिछले महीने पठानकोट की एक अदालत ने सांजी राम, दीपक खजूरिया और प्रवेश कुमार को आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। इसके अलावा मामले में दोषी करार दिये गए तीन अन्य लोगों को पांच-पांच साल कैद की सजा सुनाई गई है। अदालत ने इस मामले में सांजी राम के बेटे विशाल जंगोत्रा को बरी कर दिया था। 

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