जम्मू एवं कश्मीर लिबरेशन फ्रंट के अध्यक्ष यासीन मलिक के खिलाफ जन सुरक्षा अधिनियम (पीएसए) के तहत मामला दर्ज किया गया है। पीएसए के तहत उन्हें दो साल तक हिरासत में रखा जा सकता है। जेकेएलएफ से जुड़े सूत्रों ने गुरुवार को यह कहा। एक सूत्र ने बताया, ‘मलिक साहब को आज बताया गया है कि उनके खिलाफ पीएसए के तहत मामला दर्ज किया गया है और उन्हें जम्मू जिले में स्थित कोट बलवल जेल में स्थानांतरित किया जाएगा।’ जेकेएलएफ प्रमुख को 22 फरवरी को एहतियातन हिरासत में लिया गया था और उन्हें श्रीनगर में कोठीबाग पुलिस स्टेशन में रखा गया था।
यासीन मलिक के खिलाफ जन सुरक्षा अधिनियम का मामला
Summary :
दो साल तक हिरासत में रखा जा सकता है। जेकेएलएफ से जुड़े सूत्रों ने गुरुवार को यह कहा। एक सूत्र ने बताया, ‘मलिक साहब को आज बताया गया है


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