प्रतिबंधित जमात-ए-इस्लामी (जेईआई) संगठन की कुल 20 संपत्तियां शनिवार को जम्मू-कश्मीर में अधिकारियों द्वारा कुर्क की गईं।अधिकारियों ने बताया, कुर्क की गई कुछ संपत्तियां दिवंगत सैयद अली शाह गिलानी के नाम पर थीं। ये संपत्तियां राज्य जांच एजेंसी (एसआईए) की सिफारिशों पर घाटी के विभिन्न जिलों में कुर्क की गई थीं, जो आज बडगाम, पुलवामा, अवंतीपोरा, कुलगाम और श्रीनगर जिले के 20 स्थानों पर छापेमारी कर रही है।
श्रीनगर के जिला मजिस्ट्रेट (डीएम) ने पहले ही जेईआई की तीन संपत्तियों को सील करने का आदेश दे दिया है, जिसमें बरजुल्ला श्रीनगर में 17 मरला की मालिकाना भूमि पर निर्मित दो मंजिला आवासीय स्ट्रक्चर शामिल हैं।एसआईए ने पूरे केंद्र शासित प्रदेश में जेईआई की 188 संपत्तियों की पहचान की है जिन्हें या तो अधिसूचित किया गया है या आगे की कानूनी कार्रवाई के लिए अधिसूचित किए जाने की प्रक्रिया के तहत हैं।


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