मुंबई की एक विशेष अदालत ने हत्या के प्रयास और उगाही के साल 2012 के एक मामले में गैंगस्टर राजेंद्र निखलजे उर्फ छोटा राजन और पांच अन्य को मंगलवार को दोषी करार दिया। मुंबई के एक होटल व्यवसायी ने दोषी ठहराये गये इन लोगों के खिलाफ यह मामला दर्ज कराया था। इन लोगों की सजा पर दिन में बहस होगी।
विशेष अदालत के न्यायाधीश ए टी वानखेड़े ने महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम (मकोका) की विभिन्न धाराओं के तहत इन छह लोगों को दोषी ठहराया। इन लोगों पर उपनगर अंधेरी में होटल व्यवसायी बी आर शेट्टी पर उस दौरान गोली चलाने का आरोप था, जब वह अपने मित्र से मिलने जा रहे थे।
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इंडोनेशिया में अक्टूबर 2015 में गिरफ्तारी के बाद भारत में प्रत्यर्पित किए जाने के बाद से राजन इस समय दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद है।