नयी दिल्ली : उच्चतम न्यायालय ने सोमवार को ओडिशा सरकार को निर्देश दिया कि पुरी में श्री जगन्नाथ मंदिर के कामकाज के प्रबंधन के लिए एक मुख्य प्रशासक नियुक्त किया जाए। शीर्ष अदालत ने श्रद्धालुओं को शांतिपूर्ण दर्शन और अन्य सुविधाएं प्रदान करने के लिए भी निर्देश जारी किये।
न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा, ‘‘सारे हालात और तथ्यों को देखते हुए हम राज्य सरकार को पूर्णकालिक मुख्य प्रशासक नियुक्त करने का निर्देश देते हैं, अतिरिक्त प्रभार के माध्यम से नहीं।’’ शीर्ष अदालत ने कहा कि बड़ी संख्या में रोजाना दर्शनार्थी मंदिर आते हैं और क्रमबद्ध तरीके से उचित दर्शन की सुविधा देने तथा उम्रदराज और बच्चों का विशेष खयाल रखना परम कर्तव्य है।


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